Bengaluru Man Throws Money Viral Video and Police Action: कर्नाटक के बेंगलुरु में मंगलवार (24 जनवरी) को एक फ्लाईओवर से नोट (रुपये) फेंकने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. शख्स ने कहा है कि वह नोट फेंकने का कारण बाद में बताएगा. उसने वजह बताने के लिए समय मांगा है. पुलिस ने शख्स के खिलाफ सार्वजनिक उपद्रव के आरोप में मामला दर्ज किया है.
तीस वर्षीय शख्स की पहचान एक इवेंट फर्म चलाने वाले अरुण के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि शख्स ने पब्लिसिटी के लिए फ्लाईओवर से नोट फेंके थे.
नोट लपकने के लिए जमा हो गई थी भीड़
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरुण ने मंगलवार की सुबह बेंगलुरु के एक प्रमुख थोक बाजार (केआर मार्केट) से लगे फ्लाईओवर के ऊपर से करेंसी नोट फेंके, ऐसा करते हुए उसने वीडियो बनवाए और बाद में सोशल मीडिया पर उन्हें शेयर किया. वहीं, नोट लपकने के लिए नीचे लोगों का हुजूम लगा गया, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लगा और यातायात प्रभावित हुआ.
पुलिस के मुताबिक, शख्स वीडियो में खुद को इवेंट मैनेजर के रूप में स्थापित करता हुआ दिखा, जो पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक, अरुण एक बाइक से फ्लाईओवर पर आया और झोले से 10 रुपये के नोटों के बंडल निकालकर उन्हें नीचे फेंक दिया.
पुलिस उपायुक्त लक्ष्मण निम्बार्गी ने दी ये जानकारी
बेंगलुरु पश्चिम के पुलिस उपायुक्त (DCP) लक्ष्मण निम्बार्गी ने मीडिया से कहा, ''जैसा कि वह एक एंकर और इवेंट मैनेजर है, पूछताछ के दौरान हमने पाया कि उसने प्रमोशन और पब्लिसिटी के लिए यह किया. वह अपने दोस्त सतीश के साथ इस सुबह फ्लाईओवर पर पहुंचा था और रुपये फेंके थे. भीड़भाड़ वाली जगह होने के कारण उसने इस स्थान को चुना. उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हॉट्सऐप पर वीडियो भी शेयर किए.''
डीसीपी ने अपने हैंडल से भी वीडियो साझा करते हुए जानकारी दी कि इन दो घटनाओं को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है. सिटी मार्केट पुलिस थाने और कॉटनपेट पुलिस थाने ने कानून के तहत उचित कार्रवाई की है.
नोट फेंकने वाले शख्स ने क्या कहा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी ने कहा कि उसके पास ऐसा करने की वजह थी लेकिन कारण बाद में बताएगा. सार्वजनिक उपद्रव के आरोप का सामना करने वाले अरुण ने कहा, ''ट्रैफिक जाम के लिए मैं माफी चाहता हूं लेकिन मेरे इरादे सही हैं. मुझे कुछ समय दीजिए.. मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया.''
जिन धाराओं में दर्ज हुआ मामला उनमें अधिकतम जुर्माना 200 रुपये
घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर आने पर सिटी मार्केट पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अरुण के खिलाफ कार्रवाई की. आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 283 (सार्वजनिक मार्ग या नेविगेशन की रेखा में खतरा या बाधा पैदा करना) और 290 (सार्वजनिक उपद्रव करना) के तहत मामला दर्ज किया गया. इसी के साथ कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 92(D) (कुछ सड़क अपराध और उपद्रव) भी दर्ज मामले में जोड़ी गई. बता दें कि पहले दो प्रावधानों में सजा के तौर पर 200 रुपये का जुर्माना भरना होता है और तीसरे प्रावधान में अधिकतम 100 रुपये जुर्माना लगाया जाता है.
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