Atul Subhash Suicide Case: बेंगलुरु में एक AI इंजीनियर के सुसाइड का मामला सामने आया है. एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 34 वर्षीय AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने घर पर सुसाइड कर लिया. मृतक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था. मृतक ने 24 पेज का सुसाइड नोट और 90 मिनट का एक वीडियो भी छोड़ा है. इसमें मृतक ने अपनी पत्नी और उसके परिजनों पर उत्पीड़न और उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया है.
उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, "मैं पैसे देने मना करता हूं और मौत को चुनता हूं. मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पैसे का इस्तेमाल विरोधी मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के लिए करें. कोर्ट के बाहर ही मेरी अस्थियां गटर में बहा दी जाएं."
रो-रोकर हुआ परिवार का बुरा हाल
अतुल सुभाष ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज करा रखे थे. उनकी पत्नी उनसे 3 करोड़ की मांग कर रही थी. अतुल बेंगलुरु सिटी में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में डीजीएम के पद पर कार्यरत थे. अतुल सुभाष की मौत के बाद उनका उनका परिवार टूट गया है. उनकी मां, भाई हर किसी का रो-रोकर बुरा हाल है.
पिता ने लगाए गंभीर आरोप
अतुल के पिता पवन कुमार ने कहा, "मध्यस्थता कोर्ट के लोग कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं. वो सुप्रीम कोर्ट के नियम को भी नहीं मानते हैं. मेरे बेटे को 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता था. उनकी पत्नी उस पर आए दिन नए-नए आरोप लगाती थी. वो निराश जरूर हुआ होगा, लेकिन उसने कभी हमें ऐसा महसूस होने नहीं दिया. हमें अचानक इस घटना की जानकारी मिली थी. उसने रात को 1 बजे हमारे छोटे बेटे को मेल भेजा था. हमारे बेटे ने जो आरोप लगाए हैं वो 100% सच हैं. हम बता नहीं सकते हैं कि हमारा बेटा किस तनाव में रहा होगा.
2019 में हुई थी शादी
आत्महत्या करने के समय अतुल ने जो टीर्शट पहनी हुई थी, उस पर लिखा था 'Justice Is Due'. आत्महत्या करने से पहले अतुल ने डेढ घंटे के वीडियो और 24 पन्नों की चिट्ठी में पत्नी, ससुरालवालों और न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार कहा है. 2019 में उनकी शादी हुई थी. उन्होंने दावा किया कि शादी के दो साल बाद उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हत्या से लेकर आप्राकृतिक यौन शोषण तक के केस दर्ज करा दिए थे.
उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी ने गुजरा भत्ता के किए 3 करोड़ रुपए मांगे थे. उनकी पत्नी ने उनके बेटा का चेहरा तक उन्हें देखने नहीं दिया था. शादी के बाद उनकी पत्नी के पिता की मौत किसी बीमारी से हुई थी, लेकिन ससुरालवालों ने उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया था. उनके अनुसार, फैमिली कोर्ट ने मामला खत्म करने के लिए पांच लाख रुपये मांगे थे. उन्होंने कहा कि 2 साल में उन्हें 120 बार पेशी पर जाना पड़ा था. उन्होंने कहा कि जज के सामने ही उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि सुसाइड क्यों नहीं कर लेते. जिसे सुनकर जज भी ठहाका मारकर हंसने लगी थी.
रिकॉर्ड किया वीडियो
आत्महत्या करने से पहले उन्होंने रंबल पर 80 मिनट से अधिक का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था. इस वीडियो में उन्होंने हालात को बताया था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में वो ये कह रहे हैं, "मुझे लगता है कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूं, उससे मेरे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं. उसी पैसे का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जाएगा और यह सिलसिला चलता रहेगा. "
वो वीडियो में आगे कह रहे हैं,"मेरे टैक्स से मिलने वाले पैसे से यह कोर्ट और पुलिस सिस्टम मुझे, मेरे परिवार और दूसरे अच्छे लोगों को परेशान करेगा. इसलिए वैल्यू की सप्लाई खत्म होनी चाहिए."
पुलिस ने कही ये बात
पुलिस ने बताया कि शुरूआती जांच में सामने आया है कि उनका अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक कलह चल रहा था. उनकी पत्नी ने उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट कई लोगों को ईमेल के जरिए से भेजा. इसके अलावा मृतक ने इसे एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया है. इस एनजीओ से वो जुड़ा हुआ था. अपने सुसाइड नोट में सुभाष ने कहा है कि उसके बच्चे की कस्टडी उसके माता-पिता को दी जाए.
फैन से लगाई थी फांसी
पुलिस ने बताया कि 9 दिसंबर को सुबह 6 बजे एक फोन आया था. इस फोन में इस घटना की जानकारी दी गई थी. पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो घर अंदर से बंद था. इसके बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि अतुल सुभाष ने बेडरूम में लगे सीलिंग फैन से लटककर फांसी लगा ली थी.
इसके बाद घटना की जानकारी यूपी में रहने वाले उनके परिवार को दी गई. जानकारी मिलने के बाद उनके भाई विकास कुमार घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि अतुल की पत्नी, उसकी मां, उसके भाई और उसके चाचा ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज करा रखे थे. वो इन मामलों के लिए 3 करोड़ रुपए मांग रहे थे. इस वजह से अतुल काफी ज्यादा डिप्रेशन में था. इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया. पीड़ित परिवार की तहरीर पर मराठाहल्ली स्टेशन में बीएनएस अधिनियम की धारा 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.