नई दिल्लीः दरियागंज हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए भीम सेना प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ₹25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. कोर्ट द्वारा दी गई यह जमानत सशर्त जमानत है यानी कि अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई है. चंद्रशेखर आजाद को जमानत देते हुए अदालत ने जो शर्ते लगाई है उसके मुताबिक चंद्र शेखर आजाद अगले 1 महीनों के दौरान दिल्ली में कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे.


ज़मानत की शर्तें


- अगर इलाज के लिए दिल्ली में आते और रहते भी हैं तो शाहीन बाग में नहीं रहेंगे.


- ज़मानत पर बाहर आने के बाद किसी तरीके से माहौल को खराब नहीं होने देंगे.


कोर्ट ने कहा कि यह शर्त हम 1 महीने के लिए लगा रहे हैं और हम चाहते आप इनका पालन करें.


- चंद्रशेखर ने जमानत के लिए सहारनपुर का पता दिया था लिहाजा उनको सहारनपुर ही जाना होगा.


जामा मस्जिद जाने की मांगी अनुमति


चंद्रशेखर के वकील ने कहा कि उनको जामा मस्जिद पर जाकर दुआ करने इजाजत दी जाए कोर्ट ने कहा कि हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते माहौल खराब ना हो. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब चंद्रशेखर जामा मस्जिद जाएं तो उनको सुरक्षा भी मुहैया करा दी जाए.


दिल्ली चुनावों में हिस्सा लेने की मांगी अनुमति


चंद्रशेखर के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उनको दिल्ली चुनावों में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए जिस पर कोर्ट ने इंकार किया. चंद्रशेखर के वकील ने कहा कि आखिर दिल्ली चुनावों में यह हिस्सा क्यों नहीं ले सकते उस पर कोर्ट ने कहा कि ये यहां के मतदाता नहीं है तो इनका यहां क्या काम!


भड़काऊ भाषण देने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार


गौरतलब है की दरियागंज में 20 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया था. चंद्रशेखर पर आरोप है कि उन्होंने जामा मस्जिद पर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था जिसके बाद हिंसा हुई थी.


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