Bhima Koregaon Case: भीमा कोरेगांव मामले में सुधा भारद्वाज को 'सुप्रीम' राहत, NIA की याचिका SC से खारिज
Bhima Koregaon Case: सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को बड़ी राहत देते हुए जमानत याचिका को बरकरार रखा है.
Bhima Koregaon Case: भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को बरकरार रखा है. दरअसल, साल 2018 में भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दिसंबर को उन्हें डिफॉल्ट जमानत दे दी थी.
हाई कोर्ट के इस फैसले को एनआईए ने चुनौती दी जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह नहीं दिखाई देती. अदालत ने कहा, बिना किसी संशय के इस याचिका को खारिज किया जाता है.
जमानत की शर्त कल होगी तय
दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत देते हुए कहा था कि जमानत की शर्त तय के लिए उन्हें 8 दिसंबर को पेश होना होगा. वहीं, अदालत ने मामले में 8 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. इन आरोपियों को साल 2018 में जून-अगस्त के बीच गिरफ्तार किया गया था.
Supreme Court dismisses plea of National Investigation Agency (NIA) challenging the Bombay High Court order of granting default bail to advocate-activist Sudha Bharadwaj, who was arrested and has been in jail for over two years in the Bhima Koregaon case. pic.twitter.com/uHYLjwVcgi
— ANI (@ANI) December 7, 2021
क्या है मामला?
साल 2018 के जनवरी महीने में पुणे के पास भीमा-कोरेगांव लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में हिंसा होने से एक शख्स की मौत हो गई थी. वहीं, इस पूरे घटनाक्रम में सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था.
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