Pyramid and Wealth Spread Schemes: केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों (Direct Selling Entities) की पिरामिड और धन प्रसार स्कीमों पर रोक लगा दी है. उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के तहत ऐसी कंपनियों के लिए बनाए गए नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है.


नए नियम के मुताबिक ऐसी सभी कंपनियों को 90 दिनों के अंदर इन नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा. डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए पहली बार इस तरह के नियम बनाए गए हैं. नए नियम की सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी कंपनियों की ओर से चलाए जाने वाले पिरामिड स्कीम और धन प्रसार स्कीम पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.


पिरामिड स्कीम में ऐसे होते हैं लोग शामिल


पिरामिड स्कीम एक ऐसा व्यापार मॉडल होता है जिसमें सीधे सामान बेचने की बजाए लोगों को इस वादे पर शामिल किया जाता है कि अगर वो अपनी तरह और सदस्य बनाएंगे तो उन्हें पैसा दिया जाएगा. एमवे, टपरवेयर और ओरिफ्लेम जैसी कम्पनियां डायरेक्ट सेलिंग की बड़ी कंपनियों में शुमार की जाती हैं.


नियम होंगे तत्काल प्रभाव से लागू


नए नियमों के पालन के लिए राज्य सरकारों को एक व्यवस्था तैयार करने को भी कहा गया है ताकि इन नियमों के तहत ऐसी स्कीम चलाने वाली कंपनियों की निगरानी हो सके. नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.


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