Abbas Ansari: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत दे दी है. अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने यह फैसला सुनाया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 मई को अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्होंने SC का दरवाजा खटखटाया था. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया था.
2022 में दर्ज किया था मामला
4 नवंबर 2022 को ईडी ने मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया था. वो इस समय कासगंज जेल में बंद हैं. ED ने आरोप लगाया था कि अब्बास अंसारी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दो फर्मों मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज का इस्तेमाल किया था.
इन मामलों में भी मिली जमानत
अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल में अवैध मोबाइल रखने के मामले मे भी जमानत मिल गई है. उन्हें के साथ दो मामले में जमानत मिली है. जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि अब्बास को जांच में सहयोग करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गैंगस्टर मामले में जमानत नहीं दी है. कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है. इस मामले में जमानत ना मिलने की वजह से वो अभी जेल में ही रहेंगे. वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान अंतरित जमानत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया था.