पटना : बिहार में विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह के साथ ही दो अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. उनके दो साथियों दिनानाथ सिंह और रितेश सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही तीनों दोषियों पर 40-40 हजार का जुर्माना लगाया गया है.


मसरक विधायक अशोक सिंह हत्या काण्ड मामले में फैसला आया है


सन 1995 में हजारीबाग (अब झारखंड) तात्कालीन बिहार के मसरक विधायक अशोक सिंह हत्या काण्ड मामले में फैसला आया है. करीब 22 साल पुराने इस मामले में 18 मई को हजारीबाग कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया गया था. बिहार के मसरख के पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या अपराधियों ने बम फेंक कर की थी.


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पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह संग 2 अन्य लोगों को अरोपी बनाया गया


इस मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह संग 2 अन्य लोगों को अरोपी बनाया गया. 18 मई को हजरीबाग की अदालत ने प्रभुनाथ सिंह समेत तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. अशोक सिंह की हत्या 1995 में की गयी थी. 1997 नें पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की सुनवाई हजारीबाग कोर्ट में ट्रान्सफर किया गया.


20 साल से मामले की सुनवाई हजारीबाग की अदालत में चल रही थी


पिछले 20 साल से मामले की सुनवाई हजारीबाग की अदालत में चल रही थी. प्रभुनाथ सिंह फिलहाल हजारीबाग जेल में हैं. फैसला वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया गया. गौरतलब है कि प्रभुनाथ सिंह को आरजेडी का अहम नेता माना जाता रहा है. ऐसे में इस फैसले के बाद पार्टी की छवि पर भी असर पड़ सकता है.


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