Bihar Hooch Tragedy: बिहार में शराब पर बने कानून की पोल खोलती रिपोर्ट, 2016 से अब तक सिर्फ 1% आरोपी दोषी करार
Bihar News: बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 84 पहुंच गया है.
Bihar Prohibition & Excise Act: बिहार में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा करीब 84 पहुंच गया है. इसपर राजनीति भी हो रही है. सड़क से संसद तक विपक्ष हमलावर है. इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून की पोल खोल दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में शराबबंदी कानून का बुरा हाल है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में शराबबंदी कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है, धरातल में उसका असर नजर नहीं आ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू हुआ यानी साल 2016 से इस साल अक्टूबर तक बिहार पुलिस और आबकारी विभाग ने 4 लाख मामले दर्ज किए. इनमें से 1% से भी कम मामलों में दोष साबित हो सका.
शराबबंदी कानून में 1% से भी कम दोषी
साल 2016 से अक्टूबर 2022 तक बिहार पुलिस और आबकारी विभाग ने शराबबंदी कानून के तहत 4 लाख मामले दर्ज किए और करीब 4.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया. इसमें लगभग 1.4 लाख लोगों पर विभिन्न अदालतों में मुकदमा चलाया गया. जिन लोगों ने मुकदमे का सामना किया उनमें से केवल 1,300 लोगों यानी 1 प्रतिशत से कम को दोषी ठहराया गया. रिपोर्ट के अनुसार, करीब 900 लोगों को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है.
जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद
रिपोर्ट के मुताबिक, जिन 1,300 लोगों को शराबबंदी कानून के तहत दोषी ठहराया गया, उनमें से सिर्फ 80 लोग शराब के सप्लायर या कारोबारी थे. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार शराब पीने वालों की भारी संख्या में गिरफ्तारी से जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं. इंडियन एक्सप्रेस ने साल 2018 में भी बताया था कि शराबबंदी कानून से राज्य के हाशिए पर रहने वाले वर्ग पर ज्यादती हो रही है. जेलों की क्षमता को देखते हुए ही राज्य सरकार ने पिछले अप्रैल 2021 में शराबबंदी कानून में संशोधन किया था ताकि पहली बार शराब पीने वालों को 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ छूट दी जा सके.
25 हजार से अधिक लोग जेल में बंद
अदालतों ने भी शराबबंदी के मामलों में जमानत प्रक्रिया को तेज कर दिया है, इसके बावजूद शराबबंदी कानून के तहत मुकदमे के पूरा होने के इंताजर में 25 हजार से अधिक लोग जेल में बंद हैं. हाल ही में बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 84 पहुंच गया है. इस मामले में बिहार सरकार ने SIT गठित की है. पुलिस ने इस मामले में 87 लोगों को गिरफ्तार किया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस मामले में बिहार सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है.
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