Bihar Corona Guidelines: बिहार में नाइट कर्फ्यू का एलान, कड़ी पाबंदियां लागू- जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Bihar Corona Guidelines: बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ है, जो 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा. नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा.
Bihar Corona Guidelines: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ती जा रही है. ओमिक्रोन वेरिएंट का खौफ भी मंडरा रहा है. इन सभी के मद्देनज़र अब बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने भी पाबंदियों का एलान कर दिया है. बिहार सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ है, जो 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा. नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. इसके अलावा बिहार में जिम, मॉल और पार्कों को बंद करने का फैसला हुआ है.
स्कूलों को लेकर क्या फैसला हुआ?
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले हुए. इसमें फैसला लिया गया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकानों को छोड़ कर प्रदेश भर की सभी दुकानें रात के आठ बजे तक ही खुली रहेंगी. वहीं, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लास और सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. वहीं, इन सभी जगहों पर ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देने को कहा गया है.
बैठक में क्या क्या फैसला हुए
- आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी.
- रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
- क्लास 9, 10, 11 एवं 12 एवं सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
- ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे.
- क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे.
- कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
- सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.
- सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे.
- सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल बन्द रहेंगे.
- रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे.
- शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.
- सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से मंज़ूरी लेनी होगी.
- शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बन्द रहेंगे.
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