Bihar Liquor Ban News: बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सोमवार (7 नवंबर) को शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शराब पीने वालों पर पुलिस कम ध्यान देगी, लेकिन पीये हुए पकड़े जाएंगे तो उन्हें जेल जाना ही होगा. सीएम ने अधिकारियों को शराबबंदी को सख्ती से लागू करने, आपूर्ति मार्गों पर नकेल कसने का निर्देश दिया है. 


सीएम ने कहा कि पुलिस का ज्यादा फोकस अब शराब व्यवसायियों पर रहेगा. नीतीश कुमार ने आधिकारियों से अन्य राज्यों से शराब की तस्करी में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने कहा कि शराब सप्लायर पर पुलिस विशेष रूप से ध्यान देते हुए उन्हें पकड़ने, जेल भेजने और सजा दिलाने का काम करेगी. 


पुलिस शराब तस्करों पर कसेगी नकेल


इस बैठक के बाद मुख्य सचिव अमीर सुभानी ने कहा कि सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस, शराबबंदी और आबकारी विभागों के अधिकारियों का ध्यान राज्य भर में सभी शराब आपूर्ति और वितरण श्रृंखलाओं को तोड़ने पर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसलिए अधिकारियों की प्राथमिकता उन रास्तों की पहचान करने की होनी चाहिए जिनके जरिए दूसरे राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है और इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए. 


2016 से शराब पर है प्रतिबंध


सुभानी ने कहा कि कानून के अनुसार पहली बार शराब का सेवन करने पर पकड़े गए व्यक्ति पर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर पहली बार अपराध करने वाला जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे 30 दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा. दूसरी बार के अपराधियों को कानून के अनुसार कोई राहत नहीं मिलती है और उसे एक साल के लिए जेल जाना होगा. बता दें कि, बिहार (Bihar) में 5 अप्रैल 2016 से शराब पर प्रतिबंध है. 


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