Bikru Kand: उत्तर प्रदेश के बिकरू कांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यूपी पुलिस से जवाब मांगा है. इससे पहले खुशी दुबे की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है. बिकरू कांड में एक आरोपी अमर दुबे की नाबालिग पत्नी खुशी दुबे की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है.


खुशी दुबे के वकील विवेक तन्खा ने कहा कि मामले में जल्द सुनवाई की जाए क्योंकि वह बीते एक साल से जेल में है. सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग पर कहा कि हम इस पहलू को देखेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इस मामले पर जारी किए गए नोटिस पर जवाब आने दीजिए. उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया पर गौर करेंगे. खुशी दुबे के वकील विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की गिरफ्तारी के समय खुशी दुबे की आयु 17 साल 10 महीने कुछ दिन थी और इस मामले में गिरफ्तारी से सात दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी.


जमानत याचिका की है दाखिल


खुशी दुबे के वकील ने कहा कि घटना से कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई थी. उसका इन सब से कुछ लेना देना नहीं है. उसके पिता पेंटर है. गौरतलब है कि बिकरू कांड में एक आरोपी अमर दुबे की नाबालिग पत्नी खुशी दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. खुशी दुबे ने अपनी इस याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.


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