Bilkis Bano Case Latest News: बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की अंतरिम जमानत पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 जुलाई 2024) को इनकार कर दिया है. राधेश्याम और राजूभाई ने मांग की थी कि जब तक उनकी रिहाई पर गुजरात सरकार फैसला लेती है, तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए. कोर्ट ने याचिका के औचित्य पर सवाल उठाते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया.
जस्टिस संजीव खन्ना और पी.वी. संजय कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दोषियों को ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जाएगा. अदालत ने पूछा, "यह याचिका क्या है? यह कैसे स्वीकार कर सकते हैं... यह बिल्कुल गलत है. (अनुच्छेद) 32 में हम अपील पर कैसे विचार कर सकते हैं?" इसके बाद दोनों ने अपनी याचिका वापस ले ली.
दोषियों ने दी थी अदालत में ये दलील
दरअसल, दोनों दोषी इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अंतरिम जमानत के लिए यह तर्क दिया था कि समान जजों की दो बेंचों ने गुजरात सरकार के फैसले पर अलग-अलग रुख अपनाया है. दोषियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को उपयुक्त माना था, जबकि दूसरी बेंच ने गुजरात सरकार को. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट करे कि किस सरकार का फैसला सही होगा. दोषियों ने याचिका में फैसले को विरोधाभासी बताया था और इसलिए इसे बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग की थी. हालांकि, शुक्रवार (19 जुलाई 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया.
8 जनवरी को गुजरात सरकार के फैसले को पलटा था
गौरतलब है कि इस साल 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में गुजरात सरकार की ओर से सभी दोषियों को माफी देकर दी गई छूट को रद्द कर दिया था. 8 जनवरी के फैसले में शीर्ष अदालत ने निष्कर्ष निकाला था कि बिलकिस बानो मामले में ग्यारह बलात्कार दोषियों पर लागू छूट नीति महाराष्ट्र (जहां बलात्कार मामले की सुनवाई हुई) की छूट नीति थी, न कि गुजरात सरकार की.