बिलकिस बानो केसः गुजरात सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी करने के निर्देश
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ज्यादा मुआवजा मांगने वाली याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई करेगी.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात सरकार से साल 2002 के बिलकिस बानो मामले में गुजरात हाई कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा है.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह बिलकिस बानो की ज्यादा मुआवजा मांगने वाली याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई करेगी.
पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं. बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार की पांच लाख रुपये का मुआवजा देने संबंधी पेशकश स्वीकार करने से पीठ के समक्ष इनकार कर दिया.
हाई कोर्ट ने चार मई 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 218 (अपनी ड्यूटी का निर्वहन ना करने) और धारा 201 (सबूतों से छेड़छाड़ करने) के तहत पांच पुलिसकर्मियों और दो डॉक्टरों को दोषी ठहराया था.
प्रियंका गांधी ने मजाकिया लहजे में समर्थकों से पूछा, वाराणसी से चुनाव लड़ जाऊं क्या?
प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे पर इकबाल अंसारी ने साधा निशाना, कहा- चुनाव में नहीं मिलेगा कोई फायदा