Bilkis Bano Rape Case: बिलकिस बानो केस का एक दोषी कल करेगा सरेंडर, रिश्तेदार ने दी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
Bilkis Bano Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ किए सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था.
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Bilkis Bano Rape Case: गुजरात के बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों में से एक के रिश्तेदार ने शनिवार (20 जनवरी) को बताया कि दोषी सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय सीमा 21 जनवरी की शाम को आत्मसमर्पण कर देगा.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए उन दोषियों की अर्जी शुक्रवार (19 जनवरी) को खारिज कर दी थी जिन्होंने आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी.
दाहोद के सिंगवाड तालुका के सिंगवाड और रंधिकपुर गांवों के दोषियों को रविवार (21 जनवरी) को पंचमहल जिले की गोधरा उपजेल में आत्मसमर्पण करना होगा. दोषियों में से एक शैलेश भट्ट के एक रिश्तेदार ने बताया कि वह (भट्ट) रविवार शाम को गोधरा जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर दिया था जेल वापस जाने का आदेश
बिलकीस बानो मामले में दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने 8 जनवरी को 11 लोगों को दो सप्ताह के भीतर जेल वापस जाने का आदेश दिया था.
कोर्ट ने खारिज कर दिया था राहत देने का आवेदन
इस मामले के पांच दोषियों ने बाद में शीर्ष अदालत का रुख कर खराब स्वास्थ्य, आसन्न सर्जरी, बेटे की शादी और फसल की कटाई सहित विभिन्न आधारों पर आत्मसमर्पण करने के लिए और अधिक समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने शुक्रवार (19 जनवरी) को उनके आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिए कि याचिका में दिये गये कारणों में कोई दम नहीं है.
21 जनवरी तक आत्मसमर्पण करने के दिए थे आदेश
न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर समय से पहले रिहा किए गए दोषियों को 21 जनवरी तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा था. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को उन्हें और समय देने से इनकार कर दिया.
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