कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए SC और स्पीकर के फैसले का इंतजार कर रही है BJP- सूत्र
कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार मंगलवार को गिर गई. विधानसभा में विश्वासमत के पक्ष में 99 और विरोध में 105 वोट पड़े. एचडी कुमारस्वामी को सत्ता बरकरार रखने के लिए 103 विधायकों की जरूरत थी.
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बेंगलुरू: कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार गिर जाने के बाद भी बीजेपी ने अब तक सरकार बनाने का दावा पेश क्यों नहीं किया है? सूत्रों ने बताया कि बीजेपी आज भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी और न ही विधायक दल की बैठक होगी. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर के फैसले के इंतजार में है.
येदियुरप्पा क्या बोले? कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि वह राज्य में वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं. येदियुरप्पा ने अपने प्रदेश मुख्यालय ‘‘केशव कृपा’’ में आरएसएस नेताओं से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं दिल्ली से निर्देशों का इंतजार कर रहा हूं. मैं किसी भी वक्त विधायक दल की बैठक बुला सकता हूं और (दावा पेश करने के लिए) राजभवन जा सकता हूं. मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूं.’’
सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों ने याचिका दाखिल की है और ये विधायक अपनी याचिका अब वापस लेना चाहते हैं. जिसपर फैसला होना बाकी है. विधायकों ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की ओर से रखे गए विश्वास प्रस्ताव पर तुरंत मत-विभाजन कराने का निर्देश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष केआर रमेश कुमार को देने की मांग की थी. लेकिन कल ही कर्नाटक विधानसभा में मतविभाजन हुआ और कुमारस्वामी की सरकार गिर गई. कुमारस्वामी के पक्ष में 99 और विरोध में 105 वोट पड़े. सरकार बचाने के लिए 103 विधायकों की जरूरत थी.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ को विधायकों आर. शंकर और एच. नागेश के वकील ने सूचित किया कि हालिया घटनाक्रम के बाद वे अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं. इसपर पीठ ने सवाल किया, ‘‘मुकुल रोहतगी (विधायकों के वकील) कहां हैं? अभिषेक मनु सिंघवी (विधानसभा अध्यक्ष के वकील) कहां हैं?’’ पीठ ने कहा कि वह सिर्फ वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति में आदेश देगी.
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स्पीकर के फैसले का इंतजार कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर रमेश कुमार से कांग्रेस और जेडीएस ने अपने बागी विधायकों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि बागी विधायकों ने दो बार व्हिप का उल्लंघन किया है. ऐसे में उनके खिलाफ उचित प्रावधान के तहत कार्रवाई हो. अगर स्पीकर कार्रवाई करते हैं तो 16 विधायकों की सदस्यता चली जाएगी. कांग्रेस-जेडीएस को अपने 16 विधायकों के बागी होने के बाद ही सत्ता गंवानी पड़ी है.
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