Karnataka BJP Defamation Case: बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi), कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के खिलाफ मानहानि का केस किया है. बीजेपी (BJP) ने बेंगलुरु की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया है. स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार (13 जून) को इस संबंध में सभी प्रतिवादियों को समन जारी करने का निर्देश दिया.
पूर्व एवं मौजूदा सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली इस कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) व 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत संज्ञान लिया है और मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की है. बीजेपी के राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने विज्ञापनों में झूठे दावे कर पार्टी की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाने वाली ये निजी शिकायत नौ मई को दायर की थी.
शिकायत में क्या कुछ कहा गया?
शिकायत के मुताबिक, केपीसीसी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पांच मई को प्रमुख अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में दावा किया था कि राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसने पिछले चार वर्षों में डेढ़ लाख करोड़ रुपये लूटे हैं. शिकायत के अनुसार, विज्ञापन में केपीसीसी की ओर से किए गए दावे पूरी तरह से बेबुनियाद, पूर्वाग्रह से ग्रसित और मानहानिकारक थे.
बीजेपी ने किया ट्वीट
कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि झूठा बोलकर और झूठा विज्ञापन देकर लोगों को गुमराह करना आसान है. बीजेपी ने अदालत के फैसले की सराहना की. पार्टी ने कहा कि अब इस मामले में कोर्ट उचित सजा देगी. गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर बार-बार 40 फीसदी कमीशन लेने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था.
(इनपुट भाषा से भी)
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