बीजेपी नेता सीटी रवि पर हमले के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों पर किया मामला दर्जा
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हम कथित घटना के वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं ताकि इस कृत्य में शामिल लोगों की पहचान की जा सके और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी.'
कर्नाटक विधान परिषद के भाजपा सदस्य सी टी रवि पर 'सुवर्ण विधान सौध' में हमले की कोशिश के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. हमले की यह घटना 19 दिसंबर की है. रवि पर यह हमला तब किया गया जब मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने रवि पर विधान परिषद में उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया था.
पुलिस अधिकारियों ने सोमवार (23 दिसंबर, 2024) को बताया कि बेलगावी के हीरेबागेवाड़ी पुलिस थाने में रविवार को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक धमकी, गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने, गलत तरीके से रोकने और हमला करने का मामला दर्ज किया गया.
बेलगावी पुलिस आयुक्त इदा मार्टिन मारबानियांग ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, 'दो एमएलसी (विधान पार्षद) ने कथित घटना के बारे में विधान परिषद के अध्यक्ष को शिकायत सौंपी थी. बाद में हमें विधान परिषद के सचिव से एक पत्र मिला जिसमें घटना को हमारे संज्ञान में लाया गया और सी टी रवि को सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया गया. इसलिए पत्र के आधार पर हमने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.'
उन्होंने कहा, 'हम कथित घटना के वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं ताकि इस कृत्य में शामिल लोगों की पहचान की जा सके और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी.' कर्नाटक विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 19 दिसंबर को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने रवि पर विधान परिषद में उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था.
बाद में रवि ने अपने कुछ भाजपा सहयोगियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि झूठे आरोप के आधार पर ‘सुवर्ण विधान सौध’ में उन पर हमला करने का प्रयास किया गया. रवि के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया और उसी शाम उन्हें 'सुवर्ण विधान सौध' के परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने पूरी रात पुलिस हिरासत में बिताई. अगले दिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी तत्काल रिहाई के लिए अंतरिम आदेश पारित किया.
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