पाकिस्तान में सिखों को कृपाण के लिए लेना होगा लाइसेंस, BJP नेता ने इमरान खान सरकार से की ये मांग
Pakistan News: कृपाण सिखों के पवित्र पांच ककारों में से एक है. कृपाण सिखों के लिए अनिवार्य वस्तुओं में से एक है, जिसे वह अपने पास हमेशा रखते हैं.
Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख़्तूनवा में पेशावर कोर्ट ने अपने एक फैसले से दुनियाभर में रह रहे सिख समुदाय को नाराज कर दिया. जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर पी सिंह ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है.
दरअसल पेशावर कोर्ट ने सिख सुमदाय की ओर से लगाई गई याचिका पर फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि पाकिस्तान में सिख समुदाय के लोगों को कृपाण रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा. हालांकि अब पेशावर कोर्ट के इस फैसले के बाद सिख संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है.
फिलहाल इस मामले में BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर पी सिंह ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से हस्तक्षेप करने की मांग की है. उन्होंने भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को लिखे पत्र में कहा कि "पेशावर हाई कोर्ट ने कृपाण साहिब के संबंध में एक आदेश जारी किया और 2012 की शस्त्र नीति के तहत लाइसेंस के साथ (कृपाण) श्री साहिब को रखने की अनुमति दी है. इससे दुनिया भर में सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं."
आर पी सिंह सिख समुदाय से आते हैं, ऐसे में उनका कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट के इस आदेश पर पाकिस्तान सरकार जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर इस आदेश को पलट दे. जिससे की पाकिस्तान में रह रहे सिख समुदाय को दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह ही पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता मिल सके.
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आर पी सिंह के अनुसार कृपाण सिखों के पवित्र पांच ककारों में से एक है. कृपाण सिखों के लिए अनिवार्य वस्तुओं में से एक है, जिसे वह अपने पास हमेशा रखते हैं. ऐसे में पाकिस्तान में कम होते अल्पसंख्यक सिख अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों के मामलों में सरकार को जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना चाहिए.