गुजरात के BJP विधायक राघवजी पटेल को अदालत ने दंगा और तोड़फोड़ मामले में सुनाई 6 महीने की सजा
बीजेपी विधायक राघव जी पटेल को दंगा भड़काने और तोड़-फोड़ करने के जुर्म में गुजरात की अदालत ने छह महीने की सजा सुनाई है. 2007 में जब यह घटना हुई तब राघव जी कांग्रेस के विधायक थे.
जामनगर: गुजरात के जामनगर जिले के एक सरकारी अस्पताल में 2007 में दंगा और तोड़फोड़ करने के मामले में यहां की एक अदालत ने राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक राघवजी पटेल एवं चार अन्य को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है.
सहायक लोक अभियोजक रामसिंन्ह भूरिया ने बताया कि जामनगर जिले के ध्रोल में प्रथम श्रेणी न्यायकि दंडाधिकारी एच जे जाला ने मंगलवार को सजा सुनाई और बाद में सभी को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया.अदालत ने जामनगर (देहात) के विधायक राघवजी पटेल एवं इस मामले में शामिल चार अन्य को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं लोक सेवक पर हमला करने के मामले में यह सजा सुनाई.
अदालत ने सजा के अलावा चारों दोषियों के खिलाफ दस—दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अगस्त 2007 में जब यह घटना हुई थी तब पटेल कांग्रेस विधायक थे. इसके अलावा गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल, कांग्रेस विधायक ललित कगथरा, विधायक ललित वसोया सहित रेशमा पटेल, वरुण पटेल समेत 34 को मोरबी की टंकारा कोर्ट ने 2017 में बिना मंजूरी सभा करने के एक मामले में समन जारी किया था.
सरकारी वकील पूजा जोशी ने राज्य सरकार की ओर से पाटीदार आंदोलन के केस समाप्त करने के आदेश की प्रति सौंपी जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ चल रहे केस को समाप्त कर दिया. भाजपा विधायक राघवजी पटेल व उनके साथियों पर जामनगर के ध्रोल कस्बे के अस्पताल में तोड़फोड़ का आरोप था.
ध्रोल की स्थानीय अदालत ने राघवजी सहित 5 को इस मामले में दोषी मानते हुए 6 माह की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जबकि तीन पत्रकारों को बरी कर दिया. कोर्ट ने दोषियों को इस मामले में अपील के लिए समय देते हुए हाल फैसले पर रोक लगाई है.