Delhi's New Liquor Policy: संसद में शराब की बोतल का कवर लेकर क्यों पहुंचे दिल्ली से बीजेपी के सांसद? जानें
New Liquor Policy: बीजेपी सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में शराब की 824 नई दुकानें खुल गई हैं लोग रिहायशी इलाकों, कॉलोनियों, गांवों, गैर कंफर्मिंग जोन में शराब की दुकानें खोल रहे हैं
Delhi's New Liquor Policy: बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा सोमवार को दिल्ली में नई आबकारी नीति के विरोध में संसद में शराब के पैकेट के साथ आए और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में शराब के उपयोग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. परवेश वर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा,"कोविड-19 के दौरान दिल्ली में जब 25,000 लोगों की मौत हुई थी तब दिल्ली सरकार प्रदेश में शराब की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई आबकारी नीति बनाने में व्यस्त थी."
.@ArvindKejriwal की शराब नीति से @BhagwantMann तो खुश होंगे मगर दिल्ली की जनता इस फैसले के ख़िलाफ खड़ी है।
— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) December 6, 2021
दिल्ली के सभी युवाओं को नशे की लत लगाने वाली आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति के खिलाफ आज लोकसभा में मुद्दा उठाया।https://t.co/afMyYU980y pic.twitter.com/jyybx7JCIo
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में आज शराब की 824 नई दुकानें खुल गई हैं. रिहायशी इलाकों, कॉलोनियों, गांवों, गैर कंफर्मिंग जोन में लोग शराब की दुकानें खोल रहे हैं. अब दिल्ली में सुबह 3 बजे तक शराब की दुकान खुली रहेंगी, 3 बजे तक शराब पीने पर महिलाओं को छूट दी जाएगी. वहीं दिल्ली में उन्होंने शराब पीने की उम्र सीमा 25 से घटाकर 21 कर दी है.
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि मुख्यमंत्री अधिक से अधिक राजस्व अर्जित करना चाहते हैं ताकि वह अपने प्रचार का विस्तार कर सकें. वह 2022 के विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रचार के दौरान जब पंजाब गए तो उन्होंने कहा कि वह शराब की संस्कृति को खत्म कर देंगे. वहीं इसके विपरीत वह दिल्ली में शराब की खपत को बढ़ा रहे हैं.
क्या है दिल्ली की नई आबकारी नीति
- नई आबकारी नीति आने के बाद शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में चली गई है. शराब अब केवल प्राइवेट ठेकों पर ही मिलेगी.
- नई आबकारी नीति लागू होने के बाद दिल्ली में करीब 850 निजी शराब बिक्री केंद्र संचालित होंगे.
- खुली शराब की बिक्री के लिए रेस्त्रां एवं बार को सरकार से लाइसेंस लेना होगा, जिसके जरिए वो बिना प्रदर्शन शराब की बिक्री कर सकेंगे.
- नई आबकारी नीति के तहत अब पांच सितारा होटल स्थित बार और रेस्टोरेंट वार्षिक फीस एक करोड़ रुपये अदा कर 24 घंटे शराब परोस सकेंगे.
- रेस्त्रां और बार में रात के 3 बजे तक शराब पीने की छूट रहेगी.
- शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष की जगह अब 21 वर्ष हो गई.
- हर वार्ड में तीन शराब के ठेके खोलने की छूट होगी.
- अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वतंत्र दुकान और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी.
- लाइसेंसधारक मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे.