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कल राज्यसभा में पेश होगा ‘तीन तलाक’ बिल, BJP ने सांसदों को जारी किया व्हिप
बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है. ऐसे में बीजेपी इन अहम बिलों के लेकर कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है.
नई दिल्ली: तीन तलाक समेत कई अहम बिल पास कराने के लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है. बीजेपी ने आज और कल के लिए ये व्हिप जारी किया है. बता दें कि तीन तलाक का बिल पिछले हफ्ते ही लोकसभा से पास हुआ है और अब इसे कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा.
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कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक
बता दें कि विपक्ष इस बिल में संसोधन पर अड़ा हुआ है. राज्यसभा से ये बिल पास कराने के लिए सरकार विपक्षी पार्टियों से बातचीत कर रही है. बिना विपक्ष की मदद के सरकार ये बिल राज्यसभा से पास नहीं करा सकती. क्योंकि राज्यसभा में एनडीए का स्पष्ट बहुमत नहीं है. राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में भी तीन तलाक बिल लिस्टेड है. बीजेपी इस बिल को लेकर कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है. कल सुबह बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी होनी है.
क्या है राज्यसभा का गणित?
राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं और किसी बिल को पास कराने के लिए 123 मतों की जरूरत है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अभी राज्यसभा में 57-57 सांसद हैं. कांग्रेस ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस बाकी विपक्षी दलों से बातचीत के बाद ही अपना रुख तय करेगी.
वहीं, लेफ्ट पार्टियां पिछले कुछ समय से इस मामले पर कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही हैं. लेफ्ट पार्टियों की मांग है कि इस बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेजा जाए.
बिल में है क्या
- एक बार में तीन तलाक बोलकर विवाह खत्म करना गैर कानूनी होगा
- बोलकर, लिखकर, व्हाट्सएप फेसबुक से तलाक पर ताला लगेगा
- एक बार में तीन तलाक देने पर आरोपी को तीन साल की सजा होगी
- तीन तलाक पर भारी जुर्माना पड़ेगा
- जुर्माने की रकम से ही पीड़ित महिला को गुजारा भत्ता मिलेगा
- तलाक के बाद नाबालिग बच्चे को रखने का अधिकार महिला के पास होगा
- गुजारा भत्ता और बच्चों के भविष्य के बारे में फैसला मजिस्ट्रेट को करना होगा
- तीन तलाक के आरोपी को पुलिस से जमानत नहीं मिलेगी, मजिस्ट्रेट से ही जमानत लेनी होगी
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