जोधपुर: काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाई है और उन पर 10,000 रुपया का जुर्माना भी लगाया. सलमान फिलहाल जोधपुर की सेंट्रल जेल में बैरक नंबर दो के सेल नंबर दो में बंद हैं. सलमान की तरफ से जोधपुर सेशन्स कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की गई है.


कोर्ट की तरफ से अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किये जाने पर सलमान के वकील सजा को निलंबित करने और जमानत पर छोड़ने की मांग करेंगे. अर्जी पर सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी.


सलमान के वकील आनंद देसाई ने क्या कहा?


फैसले के बाद सलमान के वकील आनंद देसाई ने मुंबई में कहा, ‘’वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. लेकिन यह चौंकाने वाला है, क्योंकि अभिनेता को पिछले मामलों में बरी कर दिया गया था, जिनमें इसी तरह के साक्ष्य थे. साथ ही, मौजूदा मामले में माननीय कोर्ट ने सभी पांच सह- आरोपियों को बरी कर दिया है.’’


तीन बार जोधपुर जेल में रह चुके हैं सलमान


बता दें कि सलमान को चौथी बार जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया है. इसी जेल में कथावाचक आसाराम भी कैद हैं जो बलात्कार के मामले में आरोपी हैं. इससे पहले सलमान शिकार के मामले में ही कुल 18 दिनों के लिए तीन बार साल 1998, 2006 और 2007 में भी जोधपुर जेल में रह चुके हैं.


सलमान खान ने क्या अपराध किया है?


सलमान खान को कोर्ट ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून के प्रावधान 9/51 के तहत दोषी करार दिया है. दरअसल, काला हिरण एक विलुप्तप्राय जंतु है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम- 1972 की अनुसूची एक में शामिल है. सलमान पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्तूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था. यह घटना ‘हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान की है.


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