नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को 20 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में पांच साल जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इस मामले में अन्य आरोपी एक्टर सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया गया है. काली शर्ट पहने सलमान सजा सुनने के बाद काफी मायूस नजर आ रहे थे. उन्हें कड़े सुरक्षा-बंदोबस्त के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया.


फौरी राहत के लिए सलमान खान के वकील ने जोधपुर कोर्ट में याचिका दाखिल की. लेकिन आज सेशन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. यानि अब उन्हें आज जेल में ही समय बिताना होगा. सलमान के वकील ने कहा कि उन्हें जेल में जान को खतरा है।


अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल बिश्नोई ने कहा, ''अदालत ने सलमान को पांच साल कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अन्य सिने कलाकारों के साथ ही एक अन्य आरोपी स्थानीय निवासी दुश्यंत सिंह को भी अदालत ने बरी कर दिया.''


उन्होंने कहा कि सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून की धारा 9/51 के तहत दोषी करार दिया गया. सुनवाई के दौरान सलमान के वकील ने अधिकतम 2 साल सजा की मांग की, जबकि सरकारी वकील ने सलमान को 6 साल की सजा की मांग की थी.


सैफ को बरी किये जाने को दी जाएगी चुनौती
जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने अन्य आरोपी सितारों को बरी करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज बिश्नोई ने कहा कि इस मामले से जुड़ अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी. फैसले से खुश बिश्नोई सभा ने कोर्ट के बाहर सजा के बाद पटाखे भी फोड़े. बिश्नोई समाज हिरण को आस्था से जोड़कर देखता है।


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सलमान ने कहा-बेगुनाह हूं, रो पड़ी अर्पिता और अलवीरा
सलमान आज सुबह अपने अंगरक्षक के साथ अदालत पहुंचे थे. फैसला सुनाये जाने के वक्त अन्य आरोपी सिने कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम भी कोर्ट रूम में मौजूद थे. कुछ के परिजन भी साथ आये थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट में आज सुबह जज के पहुंचने के बाद दबंग खान ने कहा कि मैं बेगुनाह हूं.


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वहीं सजा सुनाए जाने के वक्त सलमान के साथ मौजूद उनकी दोनों बहनें अर्पिता और अलवीरा आंसू नहीं रोक सकीं. कोर्ट रूम से निकलने तक दोनों पहनें सलमान के साथ खड़ी रही.


जया बोलीं-राहत मिलनी चाहिए थी
सलमान खान को सजा सुनाए जाने से बॉलीवुड दुखी है। राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चने कहा, ''मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें राहत मिलनी चाहिए थी। उन्होंने मानवता के लिए कई काम किये हैं।''


1998 का है मामला
सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था. यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्तूबर, 1998 की है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी. सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून के प्रावधान 9/51 के तहत दोषी करार दिया गया.


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