नई दिल्ली: दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार पर सख्त टिप्पणी की है. हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की व्यवस्था विफल हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी जारी है.
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि यह समय गिद्ध बनने का नहीं है. पीठ ने ऑक्सीजन रिफिल करने वालों से कहा, ‘‘क्या आप कालाबाजारी से अवगत हैं. क्या यह कोई अच्छा मानवीय कदम है?’’
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास शक्ति है, ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें.
दिल्ली हाई कोर्ट ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई कर रही है. अदालत ने सोमवार को कहा था कि कोविड-19 रोगियों के लिए प्राणवायु ले जा रहे टैंकरों के आवागमन को बाधित मानव जीवन को खतरे में डालने के समान है.
बता दें कि दिल्ली में कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
कोरोना संकट में सत्येंद्र जैन का बड़ा ऐलान, 10 मई से पहले दिल्ली में शुरू हो जाएंगे 1000 बेड के ICU