नई दिल्लीः एक अप्रैल, 2017 से पहले की बेहिसाबी नकदी या बैंक खाते में जमा का खुलासा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई( के तहत किया जा सकता है. इस योजना के तहत खुलासा करने वाले को 50 फीसदी टैक्स और जुर्माना देना होगा. पीएमजीकेवाई के तहत बैंकों में बेहिसाबी जमा पर 50 फीसदी टैक्स और पेनल्टी का प्रावधान है. इसके अलावा घोषणा करने वाले को कुल राशि के एक चौथाई हिस्से को 4 साल तक बिना ब्याज वाले खाते में रखना होगा.


राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने आज काले धन को सफेद करने की स्कीम का ऐलान किया जो कल से शुरू हो रही है. आज प्रेस कॉन्फेंस में हसमुख अढिया ने बताया कि काले धन के बारे में टैक्स प्रशासन को जानकारी देने के लिये एक नई ई-मेल आईडी बनाई गई है. blackmoneyinfo@incomtax.gov.in पर कालेधन से जुड़ी जानकारी दी जा सकती है. वहीं इसपर निष्क्रिय खातों, जनधन खातों में जमा के बारे में दैनिक सूचना प्राप्त की जा सकती है.


जानें इस स्कीम की खास बातें




  • राष्ट्रपति ने कराधान कानून दूसरा संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे दी है. नई कालाधन खुलासा योजना के तहत की गई घोषणा को गोपनीय रखा जायेगा.

  • इसके तहत 50 फीसदी टैक्स देकर काले धन को सफेद किया जा सकेगा. 50 फीसदी टैक्स देकर अपनी काली कमाई को सफेद किया जा सकता है.

  • खुद बताने पर काले धन का 50 फीसदी टैक्स लगेगा. ये टैक्स देकर बाकी कमाई को व्हाइट बनाया जा सकता है.

  • लोकसभा ने कराधान कानून दूसरा संशोधन विधेयक, 2016 को धन विधेयक के रूप में 29 नवंबर को पारित किया है. पीएमकेजीवाई इसी विधेयक का हिस्सा है.

  • जानकारी का इस्तेमाल अभियोजन के लिये नहीं किया जायेगा. खुलासा योजना का लाभ और अभियोजन से छूट लेने के लिए जमा पर किए गए कर पेमेंट की रसीद दिखानी होगी.

  • काला धन खुलासा योजना कल से खुलेगी और 31 मार्च 2017 को बंद होगी. किये गये खुलासे पर 50 फीसदी टैक्स और जुर्माना लगेगा.

  • अगर आय का खुलासा नहीं किया तो आयकर छापों में बिना हिसाब किताब वाली पुरानी और नई मुद्रा को जब्त किया जायेगा.

  • स्कीम के तहत 31 मार्च तक काले धन का खुलासा करना है. काला धन धारक चाहें तो ई-मेल के जरिए भी काले धन की सूचना दे सकते हैं.

  • इस योजना में फॉरेन एक्सचेंज, तस्करी, नारकोटिक्स ड्रग, गैर कानूनी गतिविधियां रोधक कानून, भ्रष्टाचार रोधक कानून, मनी लांड्रिंग कानून आदि से किसी तरह की छूट नहीं दी गई है.


हसमुख अढिया ने साफ कहा है कि नोटबंदी के बाद हर लेनदेन पर कड़ी निगरानी की जा रही है और बैंक में जमा करने पर भी काले धन मालिक बच नहीं पाएंगे. काले सफेद के हर खेल पर सरकार की नजर है, हर लेनदेन की सरकार को पूरी जानकारी है. नई घोषित योजना के तहत कालेधन की घोषणा नहीं कर बाद में आयकर रिटर्न में उसे आय के रूप में दिखाने पर कुल मिलाकर 77.25 फीसदी तक का जुर्माना और टैक्स देना सकता है. यही नहीं, अगर किसी ने इस योजना के तहत व उसके बाद रिटर्न में भी इस तरह के धन का खुलासा नहीं किया तो टैक्स पर 10 फीसदी का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा और मुकदमा भी चलाया जाएगा.


सीडीबीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 393 करोड़ रुपये का काला माल जब्त किया गया है. इसमें 76 करोड़ रुपये का सोना और 316 करोड़ कैश के रूप में जब्त किया जा चुका है. इस तरह काले धन की पकड़ हो रही है और हर तरह से देश में काले धन का ट्रांजेक्शन रोका जा रहा है. नये नोट में 80 करोड़ रुपये सहित कुल 316 करोड़ रुपये जब्त किए. साथ ही 76 करोड़ रुपये के गहने भी जब्त किए. कुल 393 करोड़ रुपये की नकदी और सोना छापेमारी में जब्त हुआ है.