मुंबई नगर निगम (BMC) ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) से उपनगर जुहू स्थित उनके बंगले में 15 दिनों के भीतर 'अनधिकृत' निर्माण को हटाने को कहा है. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारी ने कहा कि पिछले सप्ताह जारी एक नोटिस के अनुसार बीजेपी नेता के स्वामित्व वाले बंगले 'आदिश' के मालिक/अधिकारियों को नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उपरोक्त 'अनधिकृत' निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया है.


नोटिस के अनुसार, यदि अवैध निर्माण को निर्धारित समय के भीतर नहीं हटाया गया, तो नगर निकाय उसे ध्वस्त कर देगा और बीएमसी का मूल्यांकन विभाग उनसे इस कार्रवाई पर आया खर्च वसूल करेगा.


नोटिस में चेतावनी दी गई है कि ''यदि आप (मालिक) (निर्देश के) अनुपालन में विफल रहते हैं, तो आपके खिलाफ एमएमसी (मुंबई नगर निगम अधिनियम) की धारा 475 ए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है.''






नगर निकाय के अधिकारियों के एक दल ने 21 फरवरी को सीआरजेड (तटीय विनियमन क्षेत्र) मानदंडों के कथित उल्लंघन को लेकर जुहू क्षेत्र में स्थित बंगले का निरीक्षण किया था. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे महाराष्ट्र सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे हैं.


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