बंगला मामला: कंगना रनौत की याचिका पर आज हाई कोर्ट में क्या हुआ? जानें
अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई के पाली हिल क्षेत्र में स्थित बंगले के एक हिस्से को अवैध निर्माण बताते हुए BMC ने गिरा दिया था. इसी के खिलाफ कंगना ने याचिका दाखिल की थी.
मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से मुंबई स्थित उनके बंगले के एक हिस्से को BMC द्वारा गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका के संबंध में सारी दलीलें सुन लीं और फैसला सुरक्षित रख लिया.
जस्टिस एस जे कथावाला और जस्टिस आर आई चागला की पीठ याचिका पर बाद में फैसला सुनाएगी. अभिनेत्री के पाली हिल क्षेत्र में स्थित बंगले के एक हिस्से को अवैध निर्माण बताते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने गिरा दिया था, जिसके बाद रनौत ने नौ सितंबर को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
अभिनेत्री ने अदालत से आग्रह किया है कि वह इमारत के एक हिस्से को गिराए जाने की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए बीएमसी को उन्हें क्षति की भरपाई के लिए दो करोड़ रुपये की राशि देने का निर्देश दे.
रनौत ने अपने वकील डॉक्टर बीरेंद्र सराफ के जरिए आरोप लगाया है कि बीएमसी ने निर्माण गिराने का निर्णय दुर्भावना से लिया क्योंकि उनकी मुवक्किल ने मुंबई पुलिस के खिलाफ टिप्पणी की थी जिससे शिवसेना नीत महाराष्ट्र सरकार का गुस्सा उन पर भड़क गया.
अभिनेत्री ने अपने बयान में शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत के एक साक्षात्कार का हवाला देते हुए कहा है कि उन्हें कथित तौर पर धमकी दी गई.
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