पति की संपत्ति पर सिर्फ पहली पत्नी का अधिकार, दूसरी पत्नी नहीं कर सकती दावा: बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र रेलवे पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर सुरेश हटानकर की दूसरी पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
मुंबई: अगर किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हैं, तो पति की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार सिर्फ पहली पत्नी को ही है. लेकिन दोनों शादियों से पैदा हुए बच्चों का संपत्ति पर अधिकार मिलेगा. ये बात मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस माधव जामदार की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कही है.
दरअसल, 30 मई को महाराष्ट्र रेलवे पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर सुरेश हटानकर की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाने की वजह से मौत हो गई थी. राज्य सरकार ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले पुलिसकर्मियों को 65 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है. इस मुआवजे पर सुरेश की दोनों पत्नियों ने अपने अधिकार का दावा किया था. जस्टिस कथावाला और जस्टिस जामदार की पीठ सुरेश हटानकर की दूसरी पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
सुरेश की दूसरी पत्नी की बेटी श्रद्धा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजे की राशि पर अपनी आनुपातिक हिस्सेदारी का अधिकार जताया था. मुआवजे के हकदार का निर्णय होने से पहले सरकार ने सारी साशि को कोर्ट में जमा करवा दिया था.
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