Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट वाले दिन यानी 4 जून को बाद मुंबई में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है. जस्टिस एनआर बोरकर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, बार और परमिट रूम में शराब की बिक्री पर शहर कलेक्टर के लगाए गए प्रतिबंध मुंबई शहर में चुनाव के नतीजे घोषित होने पर प्रभावी नहीं होगा.


दरअसल, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट वाले दिन यानी 4 जून को मुंबई शहर और उपनगरों में रिजल्ट आने के बाद ड्राई डे खत्म हो जाएगा. बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद शराब बेचने की इजाजत दे दी है. मतगणना के दिन पूरे दिन के लिए मुंबई शहर और उपनगरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.


दोपहर तक चुनाव नतीजे घोषित होने की है संभावना


वहीं, 4 जून को पूरे दिन ड्राई डे के फैसले के बाद नाइट लाइफ के लिए जानी-जाने वाली मुंबई के बार एंड रेस्टोरेंट मालिक बेहद परेशान थे. उनका मानना था कि उनके धंधे को बहुत बड़ा इससे नुकसान होगा, जिसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी. बार एंड रेस्टोरेंट मालिकों का मानना था कि वोटों की गिनती के बाद दोपहर तक चुनाव नतीजे घोषित होने की संभावना है. उसके बाद बर एंड रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दी जाए.


कलेक्टरेट के आदेश को HC में दी थी चुनौती


इसके लिए होटल, रेस्तरां, परमिट रूम और बार के मालिकों के संघ आहार ने मुंबई शहर और उपनगरीय कलेक्टरेट के पारित आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि उस दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध अनुचित है. जिससे होटल मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.


HC ने नतीजे आने के बाद बार एंड रेस्टोरेंट खोलने की दी इजाजत


इस याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें बार एंड रेस्टोरेंट मालिकों को सफलता मिली. हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव के नतीजे आने के बाद बार एंड रेस्टोरेंट खोले जा सकते है. बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले से मुंबई के बार एंड रेस्टोरेंट मालिक बेहद खुश हैं उनका मानना है कि चुनावी नतीजे आने के बाद तमाम लोग अपनी खुशी और गम मिटाने के लिए  होटलों में आते हैं और यह उनके धंधे का सबसे अच्छा समय होता है.


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