मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मुहर्रम पर ताज़िया जुलूस की अनुमति दी है. इसमें पांच से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. महाराष्ट्र में कहीं भी किसी अन्य जुलूस की अनुमति नहीं है.
जस्टिस एस जे काठावाला और जस्टिस माधव जामदार ने स्थानीय शिया संगठन की याचिका पर सुनवाई के बाद इजाजत दे दी. याचिका में कोविड-19 महामारी के बीच सांकेतिक रूप से मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी. राज्य सरकार और याचिकाकर्ता ऑल इंडिया इदारा-ए-तहफ्फुज-ए-हुसैनियत ने आपसी सहमति कायम करके शुक्रवार को कोर्ट को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कोर्ट ने जुलूस की इजाजत दी.
कोर्ट के आदेश के अनुसार शिया मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को 30 अगस्त शाम साढ़े चार बजे से साढ़े पांच बजे के बीच पहले से तय किसी एक मार्ग पर केवल ट्रक पर जुलूस निकालने की अनुमति होगी. पैदल जुलूस की इजाजत नहीं है.
आदेश में कहा गया है कि एक ट्रक में अधिकतम पांच लोगों के ही सवार होने की अनुमति होगी. वहीं 'ताजिया' के साथ भी केवल पांच लोगों की ही चयनित मार्ग पर आखिरी 100 मीटर पैदल चलने की इजाजत होगी. कोर्ट ने कहा कि जुलूस में हिस्सा लाने वाले पांच लोगों को अपने घर के पते और मुंबई पुलिस को देने होंगे.