मुंबई: जाली नोटों को रखने के आरोप में गिरफ्तार एक 19 साल के आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. पुलिस ने जाली नोटों को रखने के आरोप में इस शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि केवल नकली नोटों का पास में होना अपराध साबित करने के लिए पर्यापत नहीं था.
अदालत ने माना कि जाली (नकली) नोटों को कब्जे में लेने का यह मतलब नहीं कि आरोपी इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा हो. हो सकता है कि आरोपी को इन जाली नोटों के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं हो. कोर्ट ने आरोपी पर लगाए गए आरोपों पर गंभीरता से विचार किया, जिसके बाद आरोपी को जमानत दे दी.
जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने वचकल नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई की. इससे पहले वकील मुर्तुजा नाजमी के द्वारा बता गया था कि उनके मुवक्किल को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था. वहीं, आरोपी युवक के साथ दो और लोग गिरफ्तार हुए थे. उन्होंने बताया कि आरोपी और अन्य पर आईपीसी की धारा 489बी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
आरोपी के वकील ने की थी जमानत देने की अपील
आरोपी के वकील नाजमी ने कहा कि आरोपी युवक पर लगाए आरोप इसलिए साबित नहीं होते क्योंकि उनके मुवक्किल को नहीं पता था कि ये नोट जाली हैं. अगर उसे पता होता कि ये नोट जाली है तो वह इन नोटों का इस्तेमाल कभी नहीं करता. वकील ने कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर उनके मुवक्किल को जल्द से जल्द जमानत देने की अपील की थी.
अदालत ने आरोपी को दी जमानत
वहीं, इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, "आरोपी के पास से केवल जाली नोट पाया गया है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन नोटों का उपयोग गलत तरीके से किया गया है या नहीं." कोर्ट ने कहा, "जब तक ये नहीं पता चल जाता कि इन नोटों का प्रयोग गलत तरीके से किया गया है, हम आरोपी युवक के खिलाफ फैसला नहीं सुना सकते." कोर्ट ने माना कि चार्ज सीट पहले ही दायर की जा चुकी है और आरोपी की उम्र भी अभी कम है, इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए.
ये भी पढ़ें :-
काले कौवे को माना जाता है दुनिया का सबसे चालक पक्षी, ये रही वजह