मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोत के बंगले में तोड़फोड़ मामले में बीएमसी का नोटिस बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. बीएमसी को इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि बीएससी ने अधिकारों का दुरुपयोग किया है. साथ ही कोर्ट ने कंगना के बंगले में हुए नुकसान की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने का आदेश दिया है. नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा.
कंगना रनोत के बंगले पर बीएमसी ने नोटिस जारी किया था और नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही तोड़फोड़ कर दी थी. कंगना इस तोड़फोड़ के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट गईं थी, जहां उन्होंने कहा था कि नोटिस देने का समय कम से कम 14 दिन होना चाहिए, लेकिन बीएमसी ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही बंगला तोड़ दिया था. बीएमसी का कहना था कि कंगना के बंगले में बाथरूम और ऑफिस का निर्माण नक्शे के मुताबिक नहीं किया गया है. उसे अतिरिक्त जगह घेरकर अतिक्रमण करके बनाया गया है. लेकिन बीएमसी ने समयसीमा से पहले ही तोड़फोड़ कर दी थी.
कंगना ने कहा- 'ये लोकतंत्र की जीत है'
कंगना रनोत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, "जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीत हासिल करता है, तो यह व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है. आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और उन लोगों को भी धन्यवाद जो मेरे टूटे सपनों पर हंसे. इसका एकमात्र कारण है कि आप एक खलनायक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए मैं एक हीरो हो सकती हूं."
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