एक्सप्लोरर

New IT Rules:  बॉम्बे हाईकोर्ट ने नए आईटी नियम की दो धाराओं पर रोक लगाई | जानें क्या है पूरा मामला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नए आईटी नियम 2021 के नियम 9(1) और 9(3) पर शनिवार को रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

New IT Rules: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को कानूनी समाचार पोर्टल ‘द लीफलेट’ और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले को आंशिक अंतरिम राहत देते हुए ‘कोड ओफ़ ईथिक्स’ के पालन से संबंधित डिजिटल मीडिया के लिए बने नए आइटी नियम 2021 के नियम 9(1) और 9(3) पर रोक लगा दी है. लीफलेट ने अपनी याचिका में नियम 9 (आचार संहिता का पालन), 14 (अंतर-विभागीय समिति का गठन) और 16 (आपात स्थिति के मामले में सूचना को रोकने) से राहत दिए जाने की मांग की थी. अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार में बैठे लोग ‘आचार संहिता’ (कोड ओफ़ ईथिक्स) जोड़कर नए नियमों की मदद से ‘वास्तविक कानूनों’ को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही इस कानून को “मनमाना और अवैध”, और “नेट न्यूट्रलिटी” के खिलाफ बताया था.

इसपर आज कोर्ट ने कहा, “जहां तक नियम 9 का संबंध है प्रथम दृष्टया यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों का अतिक्रमण है.” कोर्ट ने यह भी माना की यह आईटी अधिनियम के मूल कानून से हटकर है और नियम के खंड 1 और 3 पर रोक लगा दी है और नियम 9 (2) पर कुछ नहीं कहा. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नए आईटी कानून, 2021 को चुनौती दी गयी थी.

नियम 9 (3) आचार संहिता के पालन के लिए एक त्रि-स्तरीय संरचना की बात करता है, जिसमें पब्लिशर द्वारा सेल्फ रेगुलेशन, पब्लिशर की सेल्फ रेगुलेशन संस्थाओं द्वारा सेल्फ रेगुलेशन और केंद्र सरकार द्वारा एक निरीक्षण तंत्र शामिल है. नियम 9 (2) (इसपर पर रोक नहीं लगाई गई है) के मुताबिक नियम कुछ भी होने के बावजूद, पब्लिशर अगर किसी भी कानून का उल्लंघन करता है, तो उस कानून के अनुसार परिणामी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा. केंद्र ने इस क़ानून किसी भी तरह का रोक ना लगाने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया था जिसे कोर्ट ने अस्वीकार किया

कोर्ट ने कहा नियम 14 (अंतर-विभागीय समिति का गठन) के बारे में कहा कि जहां तक अंतर-विभागीय समिति के बारे में अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है और किसी की नियुक्ति नहीं की जा रही है इस वजह से इसपर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है और भविष्य में जब भी इस समिति का गठन होता है तब याचिकाकर्ता इसपर आगे बढ़ सकते हैं.

क्या है पूरा मामला? 

केंद्र सरकार ने इंफ़ोरमेशन टेक्नोलोजी (आईटी) के क़ानून के तहत कुछ नए नियम तैयार किए थे. इस नए क़ानून के नियम 9, 14 और 16 का विरोध कई लोगों में किया और देश के अलग अलग हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई. इस नए क़ानून में जाँच एजेंसियों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए है, जिसने वो सीधे तौर से प्रसार माध्यम पर करवाई कर सकते है.

इन नियमों का इस्तेमाल कुछ भी हो सकता है इनकी आड़ में धार्मिक या फिर मानहानि के आरोप में प्रसार माध्यम पर करवाई की जा सकती है, इस प्रकार जांच एजेंसियों को ही न्यायपालिका की तरह क्या अपमानजनक है और क्या नहीं ये निर्धारित करने का अधिकार है. इन्हीं नियमों के ख़िलाफ़ वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले आणि 'द लीफलेट डिजिटल' ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इनका विरोध किया था. जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ कर रही थी जिसने याचिकाकर्ता को आंशिक अंतरिम राहत मिली है.

Mumbai News: मुंबई में घरों में पार्किंग न होने पर भी कई गाड़ियां रखने पर हाई कोर्ट सख्त | प्रशासन को दिया ये निर्देश

और देखें
Advertisement
Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

'धक्के मारकर निकालेंगे बाहर...', झारखंड में NRC लागू करने को लेकर क्या बोले हिमंता बिस्वा सरमा?
'धक्के मारकर निकालेंगे बाहर...', झारखंड में NRC लागू करने को लेकर क्या बोले हिमंता बिस्वा सरमा?
सपा विधायक के आवास पर बुलडोजर चलाने की तैयारी? आखिर अखिलेश के MLA का मकान क्यों होगा जमींदोज
सपा विधायक के आवास पर बुलडोजर चलाने की तैयारी? आखिर मकान क्यों होगा जमींदोज
Dhoom 4: धूम 4 में हुई रणबीर कपूर की एंट्री, अभिषेक बच्चन हुए बाहर! नेटिजन्स बोले- गारंटी है फ्लॉप हो जाएगी
धूम 4 में रणबीर कपूर की एंट्री! नेटिजन्स बोले- गारंटी है फ्लॉप हो जाएगी
Tata Motors: इंडिया में बनेगी जगुआर लैंडरोवर, टाटा मोटर्स के प्लांट का काम शुरू, हजारों जॉब पैदा होंगे 
इंडिया में बनेगी जगुआर लैंडरोवर, टाटा मोटर्स के प्लांट का काम शुरू, हजारों जॉब पैदा होंगे 
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Israel Hezbollah War Update: इजरायल ने गिराए 1-1 टन के 85 बम...इस तरह हुआ नसरल्लाह का खात्मा! | ABPIsrael Hezbollah War Breaking: Hassan Nasrallah की हत्या के बाद खौफ में आया Iran | ABP NewsIsrael Hezbollah War Breaking: इजरायल ने इस तरह किया Hassan Nasrallah का खात्मा! | ABP NewsBreaking News: इजरायल-हिजबुल्लाह वॉर पर सबसे बड़ी खबर...मारा गया नसरल्लाह ! | Israel Hezbollah War

फोटो गैलरी

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
'धक्के मारकर निकालेंगे बाहर...', झारखंड में NRC लागू करने को लेकर क्या बोले हिमंता बिस्वा सरमा?
'धक्के मारकर निकालेंगे बाहर...', झारखंड में NRC लागू करने को लेकर क्या बोले हिमंता बिस्वा सरमा?
सपा विधायक के आवास पर बुलडोजर चलाने की तैयारी? आखिर अखिलेश के MLA का मकान क्यों होगा जमींदोज
सपा विधायक के आवास पर बुलडोजर चलाने की तैयारी? आखिर मकान क्यों होगा जमींदोज
Dhoom 4: धूम 4 में हुई रणबीर कपूर की एंट्री, अभिषेक बच्चन हुए बाहर! नेटिजन्स बोले- गारंटी है फ्लॉप हो जाएगी
धूम 4 में रणबीर कपूर की एंट्री! नेटिजन्स बोले- गारंटी है फ्लॉप हो जाएगी
Tata Motors: इंडिया में बनेगी जगुआर लैंडरोवर, टाटा मोटर्स के प्लांट का काम शुरू, हजारों जॉब पैदा होंगे 
इंडिया में बनेगी जगुआर लैंडरोवर, टाटा मोटर्स के प्लांट का काम शुरू, हजारों जॉब पैदा होंगे 
Hardik Pandya: क्या टेस्ट फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या की होगी वापसी? सामने आई बड़ी जानकारी
क्या टेस्ट फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या की होगी वापसी? सामने आई बड़ी जानकारी
बड़े बजट की पहली फिल्म बंद हुई तो इस एक्टर को लगा था तगड़ा झटका, मुंडवा लिया था सिर
पहली फिल्म बंद हुई तो इस एक्टर को लगा था तगड़ा झटका, मुंडवा लिया था सिर
Love Rashifal, 29 September 2024: लव राशिफल, रविवार का दिन लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा?
लव राशिफल, रविवार का दिन लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा?
आवेदन के बाद कितने दिन में मिलता है आयुष्मान कार्ड? जान लीजिए काम की बात
आवेदन के बाद कितने दिन में मिलता है आयुष्मान कार्ड? जान लीजिए काम की बात
Embed widget