Aryan Khan Bail Plea: मुंबई ड्रग्स केस में गिरफ्तार बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि इससे केस की जांच प्रभावित हो सकती है. एनसीबी ने 38 पेज का हलफनामा दायर किया है. इस मामले में पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कर रहे हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस सांबरे की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील ने प्रभाकर सैल के हलफनामे से खुद को अलग कर लिया है. आर्यन खान की तरफ से कहा गया है कि उनका प्रभाकर सैल के हलफनामे से कोई लेना-देना नहीं है. NCB ने हाईकोर्ट में प्रभाकर सैल के आरोपों को लेकर कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो ऐसे में दूसरी जगह आरोप लगाना मामले को डिरेल करने या भटकाने जैसा है. साथ ही एनसीबी ने ये भी कहा है कि एफिडेविट में जिस पूजा डडलानी का नाम है वो प्रभावशाली महिला हैं ऐसे में जांच प्रभावित होने की पूरी संभावना है.
एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई के तट से गोवा जा रहे एक क्रूज नौका से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले इन तीनों सहित कई अन्य को गिरफ्तार किया था. ये तीनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन खान और मर्चेंट आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं धमेचा शहर की बाइकुला महिला जेल में बंद हैं. इन पर एनडीपीएस कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने का आरोप है. मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सुनवाई का समय कन्फर्म नहीं हुआ है.
आर्यन मामले के जांच अधिकारी वानखेड़े पहुंचे दिल्ली
एनसीबी के मुंबई जोनल निदेशक समीर वानखेड़े, जिन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित क्रूज ड्रग भंडाफोड़ का नेतृत्व किया, लेकिन अब रिश्वत के आरोपों का सामना कर रहे हैं, सोमवार शाम को दिल्ली पहुंचे. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें किसी एजेंसी ने तलब किया है. मीडियाकर्मियों से घिरे वानखेड़े ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचते ही कहा कि वह अपनी जांच पर पूरी तरह से कायम हैं.
मामले के एक गवाह ने एक बड़े विवाद को हवा देते हुए रविवार को एनसीबी पर आरोप लगाया कि उसने शाहरुख खान से अपने बेटे को रिहा करने के एवज में कथित तौर पर रिश्वत मांगी थी. गवाह प्रभाकर साइल ने विभिन्न टीवी चैनलों पर खुले तौर पर कहा कि उन्हें वानखेड़े के अलावा किसी और से अपनी जान को खतरा होने का डर है. इस बीच, एनसीबी की सतर्कता इकाई के प्रमुख, डीडीजी एनआर, ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि एजेंसी ड्रग मामले में स्वतंत्र गवाह द्वारा लगाए गए 'जबरन वसूली' के आरोप की जांच शुरू करेगी.