Booster Dose Latest Update: राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने विदेश यात्रा पर जा रहे लोगों को सेकेंड डोज के 90 दिन के बाद प्रिकॉशनरी डोज (Prectionary Dose) लेने की इजाजत दे दी है. शुक्रवार को इस आशय पर पत्र जारी किया गया है. इस पत्र में कोविड (covid-19) की प्रिकॉशनरी डोज 9 महीने की जगह 90 दिनों में दिए जाने की बात कही गई है.


शुक्रवार को इस आशय में पत्र जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि  यह नियम उन सभी लोगों के लिए लागू होते हैं जो अब विदेश यात्रा पर जा रहे हैं. शिक्षा, द्विपक्षीय कूटनीतिक डेलिगेशन, टूर्नामेंट या फिर विदेशी व्यापारिक यात्रा पर जा रहे लोगों को नियमों में छूट देते हुए कोविड की सेकंड डोज के 90 दिनों के बाद एहतियाती डोज दी जा सकेगी. 










क्या बोले थे स्वास्थ्य मंत्री ?
विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए प्रिकॉशन डोज संबंधी मानदंडों में ढील देने का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला वैक्सीनेशन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) की सिफारिशों पर आधारित है. आपको बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने ट्वीट में कहा, "विदेश यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक और छात्र अब अपने गंतव्य देश के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रिकॉशन खुराक (Precautions Dose) ले सकते हैं. यह नयी सुविधा जल्द ही कोविन पोर्टल (Cowin Portal) पर उपलब्ध होगी."


कौन लगवा सकता है कोविड टीका ?
आपको बता दें कि सलाहकार समूह ने पिछले हफ्ते सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा पर जाना है वे नौ महीने के अनिवार्य अंतराल से पहले गंतव्य देश के अनुसार कोविड टीके की एहतियाती खुराक ले सकते हैं. 


मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग जिन्हें दूसरी खुराक लिए हुए नौ महीने हो गए हैं, वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं. भारत में 10 अप्रैल को निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों के लिए कोविड टीकों की एहतियाती खुराक दिए जाने की शुरुआत हुई थी.




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