दिल्ली में अनलॉक के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- इससे संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड नियमों के उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती.
नई दिल्ली: दिल्ली में अनलॉक के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के बाजारों में कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से सख्त कदम उठाने और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए कहा है. साथ ही दिल्ली के बाजारों में नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने कहा, 'कोविड के दिशानिर्देशों के ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती.'
दरअसल, दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है. इस दौरान कोविड के प्रोटोकॉल सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है. साथ ही लोग मास्क भी पहन रहे हैं. चरणबद्ध अनलॉक के बीच कारोबार फिर से शुरू होने और बाजारों में भीड़ के बीच डॉक्टरों ने मंगलवार को आगाह किया था कि अगर लोग सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते हैं तो स्थिति फिर से खराब हो सकती है. राजधानी में कोरोना के नए मामले भले ही कम हो गए हैं, लेकिन संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है.
दिल्ली में कोरोना की स्थिति
राजधानी में कल कोविड से 10 मौत हुईं और 158 नए मामले आए. संक्रमण दर गिरकर 0.20 फीसदी हो गया है. संक्रमण से 10 और मौतों से शहर में इस बीमारी के कारण मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 24,886 हो गई. इससे पहले बुधवार को, दिल्ली में 212 मामले आए थे और 25 मौतें हुई थीं. उसके एक दिन पहले 228 मामले आए थे और 12 मौतें हुई थीं.
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