Gyanvapi Masjid LIVE: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को होगी अगली सुनवाई, आज दो घंटे बहस चली
Breaking News LIVE: ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई हो रही है. कोर्ट रूम में दोनों तरफ के वकीलों की बहस हो रही है.
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Breaking News LIVE: मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद आज अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर बीजेपी की तरफ से तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. पीएम मोदी इस खास मौके पर हैदराबाद और चेन्नई के दौरे पर होंगे. जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं. वहीं आज एक बार फिर कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होगी. इस पूरे मामले पर मुकदमा चलेगा या नहीं इस पर कोर्ट फैसला ले सकता है. दिनभर की ऐसी ही बड़ी खबरों की हर अपडेट आपको यहां मिलेगी.
आज मुस्लिम पक्ष ने पेश की दलीलें, सोमवार को शुरुआत भी मुस्लिम पक्ष करेगा
सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आज मुस्लिम पक्ष ने बहस शुरू की है. अभी उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई है. सोमवार को 2 बजे मुस्लिम पक्ष की बहस जारी रहेगी. आज, मुस्लिम पक्ष ने हमारी याचिका के पैराग्राफ पढ़े और ये कहने की कोशिश की कि याचिका विचारणीय नहीं है. हमने हस्तक्षेप किया और अदालत को बताया कि हमारे पास विशिष्ट अधिकार हैं और सभी दलीलें दी गई हैं.
सोमवार को होगी अगली सुनवाई
ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी. अब सोमवार को भी बहस जारी रहेगी. आज कोर्ट में दो घंटे बहस चली. मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील अभय नाथ यादव और मुमताज ने दलीलें रखीं. इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील भी अपनी बात कहते रहे. इसके बाद जिला जज ने 30 मई की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय कर दी. कोर्ट में दोनों पक्षों से 36 लोग मौजूद रहे. वहीं वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है. शिवलिंग को लेकर अफवाह फैलाई गई, यहां शिवलिंग है ही नहीं. अफवाह से व्यवस्था पर असर पड़ रहा है.
सुप्रीम कोर्ट की पिछली मिसालों का हवाला दिया गया
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 के तहत बहस चल रही है. मुस्लिम पार्टी द्वारा 1991 के इस अधिनियम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की पिछली मिसालों का हवाला दिया गया है. मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि पार्टियों (वादी) को मस्जिद के शीर्षक का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है. मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुमताज अहमद भी पेश हुए.
एक अधिवक्ता को न्यायालय परिसर से हटाया गया
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जिला न्यायाधीश को सूचित किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए गए कथित शिवलिंग को "चकरी" से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. जिला न्यायाधीश के आदेश पर एक अधिवक्ता को न्यायालय परिसर से हटाया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने मुस्लिम पक्षकार की ओर से दलीलें जारी रखीं. कोर्ट रूम से तेज बहस की आवाज आ रही है. डेढ़ घंटे से सुनवाई जारी है.
मुस्लिम पक्ष ने जताई चिंता
कानूनी रिपोर्टरों को सुनवाई सुनने की अनुमति मांगने वाला पत्र जिला न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना है. मुस्लिम पक्ष चिंता जताई है कि शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित है और अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है. उनका कहना है कि अफवाहों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक अशांति होती है जिसे अस्तित्व साबित होने तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.