Breaking News LIVE: ड्रग्स केस में आर्यन खान को बड़ी राहत, एनसीबी के DDG डीजीजी संजय सिंह ने कहा- सिर्फ 14 लोगों के खिलाफ ही मिले सबूत

Breaking News LIVE: मथुरा कोर्ट में एक और याचिका आ दी गई है. इधर, हिन्दी साहित्यकार ने बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है. देश और दुनिया की ताज़ा-तरीन खबरों को पढ़ने के लिए नीचे क्लिक करें...

ABP Live Last Updated: 27 May 2022 02:44 PM
आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दी, डीजीजी ने कहा- 14 लोगों के खिलाफ मिले साक्ष्य

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है. एनसीबी के डीडीजी (आपरेशंस) संजय कुमार सिंह ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर हमने जांच की. 14 लोगों के खिलाफ सबूत पाए गए हैं और उनके खिलाफ शिकायत दी गई है. उन्होंने बताया कि आर्यन समेत छह लोगों के खिलाफ को साक्ष्य नहीं मिले. इसलिए उनके खिलाफ केस नहीं फाइल किया गया है.





सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत छह हाईकोर्ट जज के ट्रांसफर की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से छह हाईकोर्ट जज के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है. ये हैं आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट जज जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्ला, जिन्हें पटना हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा, ओडिशा हाईकोर्ट के जज जस्टिस चित्तरंजन दास को कोलकाता हाईकोर्ट, त्रिपुरा हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाशिश तलपात्रा को ओडिशा हाईकोर्ट, मणिपुर हाईकोर्ट के जस्टिस लानुसुंगकुम जमिर को गुवाहाटी हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश के जस्टिस पुरुशैन्द्र कौरव को कदिल्ली हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छह हाईकोर्ट जज के ट्रांसफर की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से छह हाईकोर्ट जज के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है. ये हैं आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट जज जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्ला, जिन्हें पटना हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा, ओडिशा हाईकोर्ट के जज जस्टिस चित्तरंजन दास को कोलकाता हाईकोर्ट, त्रिपुरा हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाशिश तलपात्रा को ओडिशा हाईकोर्ट, मणिपुर हाईकोर्ट के जस्टिस लानुसुंगकुम जमिर को गुवाहाटी हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश के जस्टिस पुरुशैन्द्र कौरव को कदिल्ली हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है.

बैकग्राउंड

Breaking News LIVE: ज्ञानवापी में वजूखाने को सील किए जाने के बाद आज मस्जिद कमेटी (Masjid Committee) ने नमाजियों से जुमे पर सीमित संख्या में आने को कहा है. इस बीच, हिंदू पक्ष ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मस्जिद कमेटी के खिलाफ पुलिस (Police) में शिकायत दर्ज कराई है. ज्ञानवापी विवाद (Gyanvapi Issue) में तो अब वाराणसी की जिला अदालत (Varanasi District Court) में सुनवाई सोमवार 30 मई को होगी लेकिन उससे पहले आज जुमे की नमाज (Jume Ki Namaj) की वजह से ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Campus) में फिर हलचल


जुमे की नमाज ऐसे वक्त में आई है जब ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में न वजूखाना खुला है और न ही इस्तिजा खाना यानी शौचालय. कोर्ट के आदेश के बाद से वजूखाना सील है. लिहाजा मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से नमाजियों से अपील की गई है कि वो बड़ी तादाद में नमाज के लिए आने से परहेज करें.


इधर, मंदिर-मस्जिद विवाद के बीच अब इसमें भारत के कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की भी एंट्री हो चुकी है. पीएफआई ने इस विवाद को लेकर देशभर के मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की है. साथ ही कहा है कि मस्जिदों और पूजा स्थलों के खिलाफ जारी कार्रवाई का विरोध करें. इस्लामिक संगठन की तरफ से इसके लिए एक चिट्ठी जारी की गई है.


पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की 23 और  24 मई को पुत्थनथानी में एक बैठक आयोजित हुई. जिसमें मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर चर्चा की गई. बैठक में एक प्रस्ताव पारित करते हुए देशभर के मुस्लिमों से ये अपील की गई. बैठक में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ संघ परिवार के संगठनों की बद-इरादे वाली हालिया याचिकाएं पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के सरासर खिलाफ हैं और अदालतों को इन्हें मंजूर नहीं करना चाहिए था.


 

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