अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना मुश्किल भरा पड़ सकता है. अगर कोई व्यक्ति बार-बार यातायात नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो राज्य का परिवहन विभाग उनका नाम सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है. इन यातायात नियमों में नशे में गाड़ी चलाना, तेज स्पीड में चलाना, खतरनाक ड्राइविंग करना और हेलमेट नहीं पहनना जैसे नियम शामिल है. एक रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में ये बदलाव किया जा सकता है.


रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमों में नए बदलाव से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी, क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन होगा. साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना, डीएल सरेंडर करने या नए बनवाने में भी सुविधा होगी.


गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर
गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा शुरू की गई एक संयुक्त पहल के तहत जिले में सीसीटीवी कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है और दोषी पर जुर्माना लगाया जा रहा है. गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) ने इन स्थानों पर यातायात नियम उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं.


इस पहल के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, जेबरा लाइन क्रॉसिंग, बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग, बिना हेलमेट सवारी करने वालों को सीसीटीवी कैमरों की मदद से चालान जारी किया जा रहा है. चालान अप्रैल से जारी किया जा रहा है


ट्रैफिक अधिकारियों ने बताया, "यदि कोई भी वाहन स्टॉप लाइन पर या उससे आगे देखा जाता है, तो जंक्शनों पर लगे सीसीटीवी कैमरे उनकी तस्वीरों को क्लिक कर लेगा. इसके तुरंत बाद वाहन के मालिक के फोन पर चालान आ जाएगा." ये कैमरे आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं. इनमें वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करना, वाहन की गति को मापना, जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन पार्क करना, गलत पार्किं ग का पता लगाना और चेहरे को पहचानना शामिल हैं.


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