Sameer Wankhede Case: शाहरुख खान से हुई बातचीत का चैट रिलीज करने पर समीर वानखेड़े को HC की हिदायत, गिरफ्तारी से राहत
Narcotics Control Bureau की मुंबई इकाई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को सोमवार (22 मई) को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें व्हॉट्सऐप चैट को लेकर भी हिदायत दी.
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Bombay HC On Sameer Wankhede: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत की अवधि सोमवार (22 मई) को 8 जून तक के लिए बढ़ा दी. इसी के साथ हाई कोर्ट ने वानखेड़े को निर्देश दिया कि वह शाहरुख खान के साथ हुई व्हॉट्सऐप चैट को पब्लिश नहीं करेंगे और मीडिया से भी बात नहीं करेंगे.
वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज कॉर्डेलिया से मादक पदार्थ की जब्ती के मामले में नहीं फंसाने के लिए अभिनेता से रिश्वत मांगी थी. इससे पहले अदालत ने सीबीआई को वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कठोर कार्रवाई 22 मई तक नहीं करने का शुक्रवार (19 मई) को निर्देश दिया था.
जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एमएम सथाये की अवकाशकालीन बेंच ने वानखेड़े को गिरफ्तारी जैसी ठोस कार्रवाई से दी गई अंतरिम राहत की अवधि सोमवार को आठ जून तक बढ़ा दी. बेंच ने वानखेड़े के खिलाफ दायर सीबीआई की एफआईआर रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह राहत दी.
HC ने वानखेड़े को दिया ये निर्देश
बेंच ने वानखेड़े को एक हलफनामा देने का निर्देश दिया कि वह मामले के बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे और बुलाए जाने पर सीबीआई के सामने हर बार पेश होंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. वहीं, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने वानखेड़े को मामले में व्हॉट्सऐप चैट पब्लिश नहीं करने का भी निर्देश दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, वानखेड़े ने सीबीआई की एफआईआर में उनके खिलाफ लगाए गए जबरन वसूली के आरोप का जवाब देने के लिए अभिनेता शाहरुख खान के साथ अपनी कथित चैट का हवाला दिया था. वानखेड़े ने कहा था कि शाहरुख खान ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की थी. उन्होंने कहा कि अभिनेता ने ऐसा नहीं किया होता अगर वास्तव में आर्यन खान को रिहा करने के लिए रुपयों की मांग की होती.
CBI ने वानखेड़े और 4 अन्य के खिलाफ दर्ज किया हुआ है मामला
भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी वानखेड़े 2021 में एनसीबी में पदस्थ थे. सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में हाल में एफआईआर दर्ज की थी. सीबीआई ने साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ हाल में मामला दर्ज किया था.
क्या है पूरा मामला?
आर्यन को तीन अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के नाकाम रहने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी.
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एनसीबी, मुंबई क्षेत्र को अक्टूबर 2021 में क्रूज जहाज पर कुछ लोगों के पास मादक पदार्थ होने और उसका सेवन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसके (एनसीबी के) कुछ अधिकारियों ने आरोपी को छोड़ने के एवज में रिश्वत की साजिश रची.
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