Wrestlers Harassment Case: यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को होगी जेल या मिलेगी बेल? चार बजे आएगा फैसला
Wrestlers Harassment Case: पहलवानों के वकील ने सांसद की जमानत का विरोध किया और कहा कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इस पर सांसद के वकील ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं किया.
Wrestler Sexual Harrasement Case: महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर आज (20 जुलाई) दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान सासंद की जमानत याचिका पर कोर्ट ने आज शाम 4 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है.
सुनवाई के दौरान पीड़ितो के वकील ने उनको जमानत दिए जाने को लेकर विरोध किया. उन्होंने कहा कि सांसद राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं और वह गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं लिहाजा उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ?
इस मामले में पेश हुए बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने कहा कि चार्जशीट की स्क्रूटनी में उनको समय लगेगा, कोर्ट उनको पर्याप्त समय दें. इस पर अदालत ने कहा कि हम आपको पर्याप्त समय देंगे. पहलवानों के वकील ने बृज भूषण के जमानत का विरोध किया कहा यह राजनैतिक तौर पर प्रभावित कर सकते हैं. इस पर सांसद के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि गवाहों को धमकाने जैसी कोई बात अभी तक नहीं हुई है. वैसे इस तरह की कोई शर्त अगर कोर्ट लगाता है तो हमका पूरी तरह से पालन करेंगे.
बृजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है वहां आरोपी कोर्ट से जमानत लेने का अधिकारी है.
क्या बोले दिल्ली पुलिस के वकील?
दिल्ली पुलिस के वकील ने बृज भूषण की जमानत का विरोध नहीं किया. दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि नियम के मुताबिक जो भी कंडीशन वह लगा दिए जाए. दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने कनिमोझी और ए राजा के मामले का हवाला देते हैं कहा जिन्हें जेल भेजा गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. इसी तरह सतेंद्र जैन को भी जेल भेजा गया है. हालांकि अगर कोर्ट जमानत देता है तो शर्तों का पालन करना होगा.
धारा 437(ए) में कुछ संशोधन हुए हैं जो कहते हैं कि सख्त शर्तें लगाई जा सकती है. सभी पक्षों को सुनने के बाद नियमित जमानत अर्जी पर रॉउज एवन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया. सांसद को जेल होगी या उनको बेल मिल जाएगी इसका फैसला आज शाम 4 बजे कोर्ट कर देगी.