Brij Bhushan Singh Chargesheet: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निर्वतमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार (15 जून) को चार्जशीट दायर की.


इसी बीच एबीपी न्य़ूज को सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारी पहलवानों पर लगे केस को दिल्ली पुलिस वापस लेगी. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस एफआईआर रद्द करने के लिए एलजी वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार को प्रपोजल भेज रही है.


दरअसल 28 मई को नई संसद के उद्घाटन समारोह के दौरान पहलवानों ने नई संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया था. 


इस बीच सवाल है कि बीजेपी सासंद बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शनकारी पहलवानों क्या फिर से आंदोलन शुरू करेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि खिलाड़ियों ने सरकार से बातचीत के बाद 15 जून तक आंदोलन स्थगित कर दिया था. फिलहाल पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने अगले कदम को लेकर कुछ साफ नहीं किया है. 


न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद पहलवानों ने अगली कार्रवाई को लेकर बातचीत शुरू कर दी लेकिन कुछ बताया नहीं. ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने कहा ,‘‘हम इस पर बात कर रहे हैं. आपको बताएंगे.'' 


साक्षी मलिक क्या बोलीं?
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पहलवान साक्षी मलिक ने  कहा कि चार्जशीट से पता लगता है कि बृजभूषण सिंह दोषी है, लेकिन हमारे वकील ने एप्लीकेशन दायर की है ताकि चार्जशीट हमें मिल सके. इसे पता लगेगा कि सिंह पर किस धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है.


उन्होंने कहा कि चार्जशीट देखने के बाद पता लगेगा कि धारा सही लगाई गई या नहीं. हमारा अगल कदम सब कुछ देखने के बाद तय होगा. हम देखेंगे कि हमारे से किए गए वादे पूरे हुए है कि नहीं.  


आदोंलन स्थगित क्यों किया था?
प्रदर्शनकारी पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद 15 जून तक प्रदर्शन स्थगित करने को कहा था. उन्होंने खिलाड़ियों के साथ मीटिंग करने के बाध बताया था कि 15 जून तक बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा.


ठाकुर ने बताया था कि इसके अलावा डब्ल्यूएफआई के चुनाव 30 जून तक कराने और डब्ल्यूएफआई की एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने पर सहमति हुई थी. 


पहलवानों ने क्या कहा था?
हाल ही में सोनीपत में हुई महापचांयत के दौरान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने कहा था कि आंदोलन अस्थायी तौर पर रोका गया है. मलिक ने कहा था कि सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर वे इसे जारी रखेंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि इंसाफ नहीं मिलने पर वे एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग नहीं लेंगे. 


चार्जशीट में क्या है?
पुलिस ने नाबालिग पहलवान के बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने की सिफारिश करते हुए कहा कि  कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले. नाबालिग पहलवान ने पहले बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था लेकिन बाद में वापिस ले लिया. 


दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सुमन नालवा ने एक बयान में बताया कि पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में शिकायतकर्ता यानी नाबालिग के पिता और स्वयं लड़की के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करने वाली रिपोर्ट दाखिल की गई. 


विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट के बाहर बताया कि सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354डी (पीछा करना) के तहत चार्जशीट  दाखिल की गई है. 


ये भी पढ़ें- Wrestlers Protest: 'पहलवानों के साथ फिर से हो रहा उत्पीड़न...', बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस