बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिलने पर भड़की महुआ मोइत्रा पूछा- इस तस्वीर पर पहलवान क्या सोच रहे होंगे?
TMC Mahua Moitra: बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के आरोपों पर जमानत मिलने का टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने विरोध किया और दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए.
Wrestler Harrasement Case: पहलवानों के कथित तौर पर यौन शोषण के मामले पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिलने पर निराशा जताई. महुआ ने ट्वीट करके पूछा कि न जाने इस तस्वीर पर पहलवान क्या सोचेंगे.
महुआ ने अपने ट्वीट में बृजभूषण शरण सिंह की एक तस्वीर ट्वीट करके कहा कि यौन उत्पीड़न के एक आरोपी बीजेपी सांसद ने कल इस तरह से विजयी और प्रसन्न मुद्रा में संसद में प्रवेश किया. उन्होंने कहा, मैं मौन गुरु पीएम मोदी से पूछना चाहती हूं कि वह अपनी अंतरआत्मा से पूछें कि पहलवानों को यह तस्वीर देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा.
This is how accused sexual harasser BJP MP entered parliament yesterday- triumphant & jubilant after getting bail for sexual harassment & assault. @DelhiPolice did NOT oppose bail.
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 21, 2023
Maun Guru Hon’ble PM - pls ask your conscience how wrestlers must feel seeing this image. pic.twitter.com/niet8et30q
बृजभूषण शरण सिंह के मामले में कोर्ट में क्या हुआ था?
दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में कल बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर सुनवाई हुई. महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. जमानत देते हुए कोर्ट ने शर्त रखी कि बृजभूषण बिना बताए देश के बाहर नहीं जाएंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.
क्या बोले दिल्ली पुलिस के वकील?
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने से पहले कुछ कड़ी शर्तें लगाई जाएं. पहलवानों की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है. उन्होंने अदालत से कहा कि आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इस पर सांसद की ओर से पेश वकील ने कहा कि अभी तक उनके मुवक्किल द्वारा आरोप लगाने वाले, उनके खिलाफ गवाह देने वाले किसी व्यक्ति से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया है.
साथ ही उन्होंने कहा कि वह आगे के लिए भी अदालत को इस बात की गारंटी देते हैं कि उनके मुवक्किल द्वारा किसी भी तरह से कथित पीड़ितों और उनके गवाहों से आगे भी संपर्क नहीं किया जाएगा.