K Kavitha: ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीआरएस नेता कविता, हिरासत में बेटों और मां से मिलने की मिली इजाजत
ED Action On K Kavitha: बीआरएस नेता के. कविता ईडी की हिरासत में हैं. कविता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ईडी की ओर से की गई पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की.
ED Action On K Kavitha: दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को अपने दो बेटों, मां और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की अनुमति दे दी है. कविता फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं.
स्पेशल जज एमके नागपाल ने कविता की ओर से पेश वकील नीतेश राणा की ओर से दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया. वकील ने अनुरोध किया था कि पिछले आदेश के अनुसार आरोपी से मिलने की अनुमति पाने वालों की सूची में परिवार या संबंधियों के सात और नाम जोड़े जाएं.
कविता से मिलने के लिए 6 नए नाम को जोड़ा
हालांकि जज ने कहा कि कोर्ट 16 मार्च को पारित आदेश में छह व्यक्तियों को कविता से मिलने की अनुमति दे चुका है, अब और नाम शामिल नहीं किए जा सकते. इसके बाद वकील नितेश राणा ने कोर्ट से आग्रह किया कि पिछली सूची में छह में से केवल कविता के भाई का नाम बरकरार रखकर सात नए नाम शामिल किए जाएं, जो उनके परिवार के करीबी सदस्य हैं.
जज ने कहा, “दलीलों को ध्यान में रखकर 16 मार्च, 2024 के आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया जाता है कि उनके भाई के. तारक रामा राव के अलावा उक्त आदेश से शेष नामों को हटा दिया जाए. आरोपी को परिवार के उन सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाए जिनका नाम वर्तमान आवेदन में दिया गया है.”
एक दिन में दो या तीन लोग ही मिलेंगे
हालांकि, जज ने यह स्पष्ट किया कि एक दिन में केवल दो या तीन लोगों से मुलाकात की अनुमति होगी. जस्टिस ने 16 मार्च को कविता को 23 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था. तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता (46) को ईडी ने 15 मार्च को शाम 5:20 बजे हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को एक वाणिज्यिक विमान से दिल्ली लाया गया, जो देर शाम आईजीआई हवाई अड्डे पर उतरा.
ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुप्रीम कोर्ट
इस मामले में बीआरएस नेता के. कविता ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उनके वकील नितेश राणा की ओर से दायर नई याचिका में कविता ने कहा, "ईडी की ओर से याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के लिए की गई पूरी कार्रवाई को रद्द करें, क्योंकि यह पूरी तरह से गैर-स्थापित है."
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