आठ साल पुराने हत्या के मामले में बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी बरी
कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के अलावा सन्तोष सिंह, अनुज कनौजिया, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, उपेन्दर सिंह और राकेश पाण्डेय समेत आठ आरोपितों को बरी कर दिया.
मऊ: मऊ सदर सीट से बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी समेत आठ आरोपियों को एक स्थानीय कोर्ट ने एक ठेकेदार की हत्या के करीब आठ साल पुराने एक मामले में बुधवार को बरी कर दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद ने 29 अगस्त 2009 को ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की सरेआम हुई हत्या के मामले में बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया.
कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के अलावा सन्तोष सिंह, अनुज कनौजिया, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, उपेन्दर सिंह और राकेश पाण्डेय समेत आठ आरोपितों को बरी कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने तीन दूसरे आरोपियों अरविन्द यादव, अमरेश कनौजिया और राजू कनौजिया को उम्रकैद की सजा सुनाई. मामले के एक दूसरे आरोपी राजा चौहान पूर्व में पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 अगस्त 2009 की शाम मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह को ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मार डाला था. घटना के समय मुख्तार अंसारी तो जेल में बंद था. इस मामले में मुख्तार समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था.