BSP विधायकों का कांग्रेस में विलय, सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला
2018 के विधानसभा चुनाव में छह विधायकों ने बीएसपी के चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की थी. बाद में 2019 में ये सभी कांग्रेस में शामिल हो गए.
जयपुर: बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की ओर से दायर छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राजस्थान हाई कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा.
दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने शुक्रवार को अपना फैसला पढ़ना शुरू किया लेकिन समय की कमी के कारण पूरा फैसला नहीं सुनाया जा सका. यह सोमवार को सुनाया जाएगा.
याचिकाकर्ताओं ने बीएसपी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के अमल पर रोक लगाने की मांग की है. कांग्रेस के साथ जाने वाले विधायकों में संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेड़िया , लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुढ़ा शामिल हैं.
इन सभी छह विधायकों ने वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा और जीता था लेकिन सितंबर 2019 में ये पाला बदलकर कांग्रेस के साथ चले गए. विधायकों ने 16 सितंबर 2019 को विलय के बाबत एक आवेदन दाखिल किया था और विधानसभा अध्यक्ष ने 18 सितंबर को आदेश जारी किया था
बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने इस साल मार्च में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर विलय को चुनौती दी थी, जिसे 24 जुलाई को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद, दिलावर ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी. इसी तरह, बीएसपी ने भी अलग से याचिका दायर कर विलय को चुनौती दी थी.
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