नई दिल्ली: अब आप तीन लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. कालेधन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए एक अप्रैल, 2017 से तीन लाख रूपये से अधिक के सभी प्रकार के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है.
जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि ये फैसाल एसआईटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है. उन्होंने कहा कि तीन लाख रपये से अधिक के सभी प्रकार के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध होगा.
एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था. न्यायमूर्ति एम बी शाह (सेवानिवृत्त) की अगुवाई वाली एसआईटी ने कालेधन पर अंकुश के कदमों पर अपनी पांचवीं रिपोर्ट जुलाई में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी.
एसआईटी ने तीन लाख रूपये से अधिक के नकद लेनदेन को प्रतिबंधित करने का सुझाव देते हुए कहा था कि इस तरह के लेनदेन को गैरकानूनी तथा कानून के तहत दंडात्मक बनाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए.