नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने स्टार्ट-अप को बजट में बड़ी राहत दी है. स्टार्ट-अप पर तीन साल के लिये टैक्स छूट समय को बढ़ाकर सात साल करने की घोषणा की गई है. छूट की कैलकुलेशन कंपनी के बनने के बाद पहले सात साल के लिये की जाएगी.


जेटली ने बजट भाषण में कहा कि स्टार्ट-अप के लिये लाभ से संबद्ध पांच साल में तीन साल की छूट की मियाद को बढ़ाकर सात साल में तीन साल किया गया है. इसके तहत अब स्टार्ट-अप कंपनियां ये छूट सात साल में ले सकती हैं.


स्टार्ट-अप में नुकसान को आगे बढ़ाने के मकसद के लिये 51 प्रतिशत मतदान का अधिकार को बरकरार रखने की शर्त में छूट दी गयी है. हालांकि यह इस शर्त पर निर्भर है कि मूल प्रवर्तक: प्रवर्तकों की हिस्सेदार?%A