एक्सप्लोरर
Advertisement
Budget 2021: सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा PF जमा करने पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स के दायरे में
बजट 2021 में सरकार ने उन लोगों को झटका दिया है जो पीएफ में अधिक पैसा सेव कर टैक्स बचाना चाहते हैं.
नई दिल्ली: बजट 2021-22 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में पेश कर दिया. जो लोग पीएफ में अधिक पैसा सेव कर टैक्स बचाना चाहते हैं उन्हें सरकार ने झटका दिया है. एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा प्रोविडेंट फंड जमा करने पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स के दायरे में आएगा.
इससे पहले 2016 के बजट में भी प्रस्ताव किया गया था कि EPF के 60 प्रतिशत पर अर्जित ब्याज को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा. हालांकि विरोध होने पर यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया था.
2021 के बजट में यूलिप की धारा 10 (10डी) के तहत एक साल में 2.5 लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम पर टैक्स छूट को हटाने का प्रस्ताव किया गया है. यह मौजूदा यूलिप पर लागू नहीं होगा, केवल इस साल 1 फरवरी के बाद बेची गई पॉलिसी के लिए होगा.
यह भी पढ़ें:
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली NCR
भोजपुरी सिनेमा
क्रिकेट
Advertisement
प्रशांत कुमार मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक
Opinion