Budget 2022: क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार ने क्यों लगाया 30% टैक्स, बजट के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने कही ये बात
Union Budget 2022 India: वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि सरकार ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाकर उसमें (क्रिप्टोकरेंसी) पैसे के हर लेन-देन पर भी नज़र रख रही है.
Cryptocurrency Tax News Budget 2022: संसद में मंगलवार को पेश हुए आम बजट 2022-23 में डिजिटल करेंसी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर 30 फीसदी टैक्स लगाए जाने एलान किया गया है. बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. क्रिप्टोकरेंसी को लेकर मीडिया से वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से जो आमदनी होती है, हमने उसपर 30 फीसदी का टैक्स लगाया है क्योंकि वो एक तरह की सम्पत्ति (Asset) है. जो डिजिटल करेंसी की बात है, वो आरबीआई जारी करेगी.
सीतारमण ने कहा, हम हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाकर उसमें (क्रिप्टो करेंसी) पैसे के हर लेन-देन पर भी नज़र रख रहे हैं. अभी के लिए क्रिप्टो और क्रिप्टो संपत्ति क्या हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई. हितधारकों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है.
बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर क्या कहा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर कराधान को स्पष्ट किया. उन्होंने ऐसी संपत्तियों में लेन-देन को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया. साथ ही ऐसी संपत्तियों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए वित्त मंत्री ने इस संपत्ति की श्रेणी में एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (TDS) लगाने का भी प्रस्ताव किया.
सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि क्रिप्टो और डिजिटल संपत्तियों में उपहार पर कर लगेगा. संसद में बजट पारित होने के बाद कर प्रस्ताव एक अप्रैल 2022 से अमल में आएगा. उद्योग की मांग को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल रुपया पेश करेगा.
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